विनय एक्सप्रेस समाचार,नागौर। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने कोतवाली पुलिस थाना नागौर, पुलिस थाना सदर, पुलिस थाना मूण्डवा, पुलिस थाना कुचेरा एवं पुलिस थाना पादूकलां के विभिन्न प्रकरणों में 26 अप्रेल को जारी आदेशानुसार गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) में पारित किए अपने निर्णयों में 7 गुण्डों को जिला बदर के आदेश देकर बीकानेर, जोधपुर, अजमेर एवं चुरू जिले में निर्धारित किए गए थानों में रिपोर्ट करने के आदेश दिए है।
अतिरक्त जिला मजिस्ट्रेट मनोज कुमार द्वारा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के अन्तर्गत धारा 3(3) में पारित किए अपने आदेश के अनुसार कोतवाली पुलिस थाना के प्रकरण 09ध्2014 में अमान उर्फ मोहम्मद अमान पुत्र मोहम्मद इकबाल जाति सांई मुसलमान निवासी बाजरवाड़ा तथा प्रकरण 22ध्2017 में मंजूर अली पुत्र इस्लामुद्दीन जाति मुसलमान निवासी दड़ा मोहल्ला व प्रकरण 21ध्2017 में अब्दुल अजीज पुत्र मो. नजीर जाति मुसलमान निवासी दिल्ली दरवाजा एवं सदर पुलिस थाना के प्रकरण 04ध्2021 में मोहम्मद साहिद उर्फ मंगल पुत्र मोहम्मद शौकत जाति मुसलमान निवासी बांगी मोहल्ला बासनी नागौर तथा मूण्डवा पुलिस थाना के प्रकरण 02ध्2020 में जेठाराम पुत्र रामदेव उर्फ रामूराम जाति लुहार निवासी बु-नरावता मूण्डवा एवं कुचेरा पुलिस थाना के प्रकरण संख्या 19ध्2017 में सतीश पुत्र रामप्रसाद जाति नायक निवासी निंबड़ी चांदावता तथा पादूकलां पुलिस थाना के प्रकरण 04ध्2019 में घनश्याम पुत्र निंबाराम जाति बावरी निवासी रियांबड़ी को जिला बदर करने के आदेश दिए है।
आदेश में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने इन गुण्डो में नागौर कोतवाली थाना से बदर किए दो गुण्डो को बीकानेर जिले के नोखा थाने में तथा एक गुण्डे को चुरु जिले के सुजानगढ़ थाने में वहीं सदर थाना से बदर किए एक गुण्डे को बीकानेर जिले के नोखा थाने में एवं मुण्डवा थाना से बदर किए गए एक गुण्डे को जोधपुर ग्रामीण थानान्तर्गत आसोप थाने में व पुलिस थाना कुचेरा थाने से बदर किए एक गुण्डे को जोधपुर जिले के बोरुंदा थाने में एवं पादूकलां थाने से बदर किए एक गुण्डे को अजमेर जिले के पुष्कर थाने में अपनी रिपोर्ट देने के आदेश दिए है।