बूंदी में थानाधिकारी, पुलिस थाना ड़ाबी 40 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की भीलवाड़ा-प्रथम इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये मानसिंह उपनिरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना ड़ाबी, जिला बूंदी को परिवादी से 40 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

File Photo : भगवान लाल सोनी – महानिदेशक : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की भीलवाड़ा-प्रथम इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी लाईसेंसी शराब की दूकान की ब्रांच चलाने की अनुमति देने की एवज में मानसिंह उपनिरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना ड़ाबी, जिला बूंदी द्वारा मासिक बन्धी के रूप में 40 हजार रुपये की रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है। जिस पर एसीबी की भीलवाड़ा-प्रथम इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भोलाराम यादव के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्रीमती दीपिका राठौड़ एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये मानसिंह पुत्र श्री रामकिशन जाट निवासी मकान नं. 627-सी, जयहिन्द नगर, थाना बोरखेड़ा, जिला कोटा हाल उपनिरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना ड़ाबी, जिला बूंदी को परिवादी से 40 हजार रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उल्लेखनीय है कि शिकायत के सत्यापन के दौरान आरोपी द्वारा परिवादी से मासिक बन्धी के रूप में 40 हजार रुपये एवं एक पेटी शराब की भी डिमांड की थी।

दिनेश एम.एन. : अतिरिक्त महानिदेशक – भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा। एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सा ेनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं वॉट्सएप हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।

एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।