विनय एक्सप्रेस समाचार, झुंझुनू। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम चुनाव 2023 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में चुनाव आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी बचनेश अग्रवाल ने निर्देश जारी किए है कि किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी को कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण इस कार्यालय के पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।
इस दौरान किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी का अवकाश (आकस्मिक अवकाश को छोड़कर) निर्वाचन कार्यालय की पूर्वानुमति के बिना स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा। चुनाव प्रक्रिया के दौरान आपके अधीनस्थ कार्यरत सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला निर्वाचन अधिकारी की पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं कर सकते और ना ही मुख्यालय छोड़ सकते हैं। किसी भी अधिकारी एवं कार्मिक का अवकाश स्वीकृत करवाने का प्रस्ताव प्रभारी अधिकारी संस्थापन अनुभाग कलेक्टेªट झुंझुनू को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। वर्तमान में यदि किसी अधिकारी एवं कार्मिक का अवकाश आप द्वारा स्वीकृत किया गया है उस आदेश को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।