जिला मजिस्ट्रेट ही दे सकेंगे एक राज्य से दूसरे में जाने की अनुमति, लाॅकडाउन 3.0 में इंडस्ट्री ट्रांसपोर्टेशन एवं व्यवसायिक गतिविधियों सहित अन्य जानकारी के लिए पढ़िये यह पुरी खबर

IAS Kumar Pal Gautam

स्टैंडर्ड श्रेणी में आने वाले पर्यटकों, कामगार श्रमिकों, विद्यार्थियों या अन्य को मिलेगी गृह राज्य जाने की अनुमति

लॉक डाउन के चलते घर नहीं पहुंचने वालों को माना जाएगा स्टैंडर्ड श्रेणी में

विनयएक्सप्रेस समाचार, बीकानेर। लाक डाउन के चलते दूसरे राज्यों में अटक गए लोगों को उनके गृह राज्य तक जाने के लिए केवल जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर द्वारा ही अनुमति दी जाएगी।
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार स्टैंडर्ड श्रेणी के व्यक्ति को ही किसी अन्य राज्य (गृह राज्य) में जाने की अनुमति दी जाएगी। इस तरह की अनुमति पुलिस, परिवहन अथवा किसी अन्य कार्यालय द्वारा जारी नहीं की जाएगी। इस तरह की अनुमति अनिवार्य रूप से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ही जारी की जा सकेगी।
गौतम ने बताया कि आरटीओ या डीटीओ केवल आवश्यकतानुसार एमवी एक्ट के तहत परमिशन देंगे । राज्यों के बीच परिवहन के लिए लाक डाउन दौरान आरटीओ या डीटीओ द्वारा किसी प्रकार की अनुमति जारी नहीं की जाएगी।

कंटेनमेंट जोन में नहीं खुलेगी कोई इंडस्ट्री

गौतम ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में कोई भी दुकान अथवा उद्योग नहीं खोले जाएंगे। रेड अथवा ऑरेंज जोन में म्युनिसिपल क्षेत्रों के बाहर औद्योगिक इकाइयों को खोले जाने की अनुमति है लेकिन इसके लिए श्रमिकों को औद्योगिक परिसर में ही रहना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि अनुमत श्रेणी के उद्योगों में हेजल फ्री गतिविधियां ही हो ,यह सुनिश्चित किया जाए।

गौतम ने बताया कि सभी श्रेणी के गुड्स और मिनरल्स का परिवहन अनुमत है अतः सभी वेब्रिजेज ( तुला चौकी अथवा धर्म कांटा) को खुले रखने के निर्देश जारी किए गए हैं।

श्रमिकों के सिंगल टाइम ट्रांसपोर्टेशन को अनुमति

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि किसी औद्योगिक इकाई अथवा निर्माण गतिविधि के लिए श्रमिकों के वन टाइम ट्रांसपोर्टेशन को राज्य में एक जिले से दूसरे जोन अथवा जिले तक ले जाने की अनुमति दी गई है। लेकिन इसके लिए नियोजनकर्ता को वाहन उपलब्ध करवाना होगा। साथ ही जिस जिले में निर्माण स्थल अथवा उद्योग स्थित है सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा इस संबंध में अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। गौतम ने बताया कि यात्रा के दौरान कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सहित सभी एडवाइजरी और सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन किया जाना आवश्यक है। कार्यस्थल पर श्रमिकों के रहने के लिए नियोजनकर्ता द्वारा सभी आवश्यक इंतजाम किए जाएं।

शाम 7 से सुबह 7बजे तक कोई गतिविधि नहीं होगी

गौतम ने बताया कि सायं 7 से प्रातः 7 बजे तक कोई गतिविधि नहीं होगी। इस दौरान केवल पुलिस प्रशासन स्टाफ की फील्ड ड्यूटी और अन्य गतिविधियां डॉक्टरों, पैरामेडिक्स की शिफ्ट अथवा इमरजेंसी ड्यूटी, मेडिकल आपात, फार्मासिस्ट और केमिस्ट दुकानों के स्टाफ और ट्रकों के आवागमन पर छूट रहेगी।

6 बजे बाद ये दुकानें खुली रह सकेंगी

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि सतत उत्पादन की प्रकृति वाली फैक्ट्रियां, रात्रि कालीन शिफ्ट में चलने वाली फैक्ट्रियां, आईटी कंपनियां और केमिस्ट शॉप सांय 6 बजे के बाद भी खुली रह सकेगी। शिफ्ट में चलने वाली इकाइयों में शिफ्ट इस तरह निर्धारित की जाएगी कि सायं 7 से प्रातः 7 बजे तक स्टाफ या श्रमिकों की सड़कों पर कोई आवाजाही ना हो। सायं 7 बजे के बाद घर जाने के लिए जिला प्रशासन , पुलिस व स्टाफ के घर जाने के लिए विशेष पास जारी किया जाए।
इस पास में व्यक्ति का नाम, व्हीकल नंबर और घर का पता सहित समस्त जानकारी अंकित की जाएगी।
अनुमत निजी संस्थानों के ऑफिस में 33 प्रतिशत स्टाफ को ही बुलाया जाए और समस्त सुरक्षा मानकों की अनुपालना सुनिश्चित करें। साथ ही कंपनी द्वारा अपने स्टाफ को लाने ले जाने के लिए विशेष वाहन की अनुमति जिला प्रशासन से अनुमति ली जाए और वाहन के सैनिटाइजेशन तथा अन्य सोशल डिस्टेंसिंग सहित एडवाइजरी की पालना करवाना सुनिश्चित किया जाए।

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