विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर। औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक सुभाषचंद्र मुटनेजा ने बताया कि जांच के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर मेडिकल कॉलेज रोड़ स्थित सिसोदिया मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर का अनुज्ञापत्र 22 मई तक के लिए निलंबित कर दिया गया है।
मुटनेजा ने बताया कि नीम की चौकी गाँव काकड़ा, नोखा स्थित चामुण्डा मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर द्वारा नियमानुसार प्रतिधारित शुल्क जमा नहीं करवाने पर नियम 63 (3) के तहत फर्म का अनुज्ञापत्र 26 मई से निरस्त कर दिया गया है।