मृतक आश्रिता कौशल्या देवी को मिला पांच लाख का डीडी  : नागौर जिले से अब तक कुल 18 आवेदन

विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत नागौर में दूसरा डीडी दिवंगत ओम प्रकाश की आश्रिता को जिला कलक्टर पीयूष समारिया के निर्देशानुसार तहसीलदार कुचामन सिटी ने सौंपा। नागौर जिले में उक्त योजना के तहत यह दूसरा डीडी सौंपा गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर मोहनलाल खटनावलिया ने बताया कि कुचामन सिटी तहसील के सीतापुर पलाड़ा गांव के निवासी ओम प्रकाश की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। दिवंगत ओम प्रकाश मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में बीमित थे, इसलिए परिजनों द्वारा किए गए आनलाइन आवेदन पर परियोजना निदेशक, एमसीबीडीवाई सुनील कुमार बंसल की ओर से पांच लाख रूपए का क्लेम भुगतान स्वीकृत करते हुए पांच लाख रूपए की राशि का डीडी कार्यालय, जिला कलेक्टर, नागौर को भिजवाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर खटनावलिया ने बताया कि दिवंगत ओम प्रकाश की आश्रिता कौशल्या देवी को मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम की राशि पांच लाख रूपए का चैक तहसीलदार कुचामन सिटी ने शुक्रवार को सौंपा।

अब तक कुल 18 आवेदन

अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत नागौर जिले में कुल 18 आवेदन किए गए हैं, जिनमें से दो पर क्लेम स्वीकृत हो चुका है. वहीं राज्य भर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उक्त योजना के तहत कुल 335आवेदन विभिन्न श्रेणी में किए गए हैं.

जानिए क्या है योजना

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित सभी परिवार, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए पात्र हैं। उक्त योजना के तहत बीमित परिवार के सदस्य की दुर्घटना में मौत होने पर पांच लाख रूपए की राशि आश्रित को देय है। वहीं दुर्घटना में हाथ पैर या आंख जैसे दो अंग की पूर्ण क्षति पर 3 लाख रूपए तथा दुर्घटना में हाथ पैर या आंख जैसे एक अंग की पूर्ण क्षति पर एक लाख रूपए की बीमित राशि क्लेम करने पर देय है।

योजना के अन्तर्गत लाभ कब देय होंगे

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अतर्गत निम्नांकित दुर्घटनाओं में बीमित परिवार के सदस्य सदस्यों की मृत्यु अथवा अन्य शारीरिक क्षतियों की दशा में योजना के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। योजना के अन्तर्गत दुर्घटना में हुई क्षति का आशय किसी भी ऐसी शारीरिक चोट से है जो किसी बाह्य, हिंसात्मक एवं दृश्य माध्यम द्वारा लगी हो। शारीरिक चोट सन्दर्भित दुर्घटना से ही उत्पन्न हुई होनी चाहिए एवं दुर्घटना से पूर्व अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए। मृत्यु क्षति का सीधा संबंध (proximate cause) दुर्घटना से होने पर ही योजना के भुगतान देय होगा। उदाहरणार्थ मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लाभ निम्न प्रकार की दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु क्षति पर देय होंगे।

1. सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु क्षति

2. ऊँचाई से गिरने के कारण होने वाली मृत्यु क्षति

3. मकान के दहने से होने वाली मृत्यु क्षति

4. डूबने के कारण होने वाली मृत्यु क्षति

5. रासायनिक द्रव्यों के छिडकाव के कारण

6. बिजली के झटके से होने वाली मृत्यु क्षति

7. जलने से होने वाली मृत्यु क्षति