विनय एकसप्रेस समाचार, बीकानेर। जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल के निर्देशानुसार शुक्रवार को बाल कल्याण समिति टीम संख्या 2 एवं 5 द्वारा गंगाशहर रोड की विभिन्न दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया एवं बालश्रम नहीं करवाने की समझाइश की गई। इस दौरान दुकानदारों से बालश्रम नहीं करवाने का वचन पत्र भी भरवाया गया।
बाल कल्याण समिति के सदस्य हर्षवर्धन सिंह भाटी एवं जुगल किशोर व्यास के नेतृत्व में चाइल्ड लाइन की गंगाशहर रोड में बाल श्रम शिकायत का निवारण करने पहुंचे। इस दौरान टीमों द्वारा पाया गया कि दुकान व्यापारियों में 14 वर्ष तक के बालकों को ही बाल श्रमिक माना जाता है, जिस पर टीम द्वारा किशोर न्याय अधिनियम की जानकारी दी गई तथा 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों से काम करवाना बाल श्रम माने जाने बात स्वीकार की गई। इस दौरान कोटगेट थाना बाल कल्याण अधिकारी कमला, मानव तस्करी प्रकोष्ठ के रामनिवास तथा चाइल्ड लाइन कार्यकर्ता भवानीशंकर मौजूद रहे।