विनय एक्सप्रेस समाचार, बीकानेर। बीएलओ प्रशिक्षण के दौरान बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले बूथ लेबल अधिकारियों को निर्वाचन पंजीयन अधिकारी बीकानेर (पश्चिम) एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) जगदीश प्रसाद गौड़ ने कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।
गौड़ ने बताया कि भाग संख्या 22, 26, 40, 87, 90, 91, 103, 123, 125, 138, 150, 163, 166 व 178 के बीएलओ प्रशिक्षण में बिना सूचना अनुपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि बीएलओ द्वारा बिना सूचना के अनुपस्थित रहना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है तथा इसको चुनाव कार्य में बाधा माना गया है। प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे बीएलओ चुनाव आयोग के नवीनतम जानकारी से वंचित रह गये, जिससे भविष्य में बीएलओ कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) ने बताया कि अनुपस्थित बीएलओ को अपनी अनुपस्थिति का कारण लिखित में स्पष्ट करना होगा तथा 20 व 21 अगस्त को प्रशिक्षण के आगामी चरण में कार्यालय को सूचित करते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने बताया कि जवाब नहीं देने तथा आगामी प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होने पर बीएलओ के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 ग के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी को तुरन्त अनुशंषा की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेवारी संबंधित बीएलओ की होगी ।