विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर।
केस. 1
जिले की मेड़ता तहसील के जारोड़ा गांव के 43 वर्षीय किसान रामलाल की किडनी में दिक्कत होने के कारण उन्हें जिला मुख्यालय स्थित पंडित जेएलएन राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहां चिकित्सकीय उपचार के तहत डायलिसिस के जरिए उनका उपचार किया जा रहा है। रामलाल का महीने में इस माह में पांच बार डायलिसिस किया जा चुका है और भी कैशलेस। यह संभव हो पाया मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के कारण। वर्तमान में यहां रामलाल के साथ-साथ चेनार निवासी मनीष, उंटवालिया निवासी चूनाराम और लूणसरा गांव के निवासी हनुमानराम का भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कैशलेस डायलिसिस उपचार किया जा रहा है।
केस.2
मकराना कस्बे की रहने वाली राबिया के पेट में तेज दर्द की शिकायत पर उसे गत 17 सितम्बर को मकराना के लगनशाह अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहां जांच किए जाने पर पता चला कि राबिया के पित्त की थैली में पथरी है। यहां डॉ अम्बर सक्सेना ने राबिया को दूरबीन से सफल ऑपरेशन करते हुए उसे पीड़ा से निजात दिलाई। राहत की बात तो यह रही कि राबिया के इस उपचार में एक रूपया भी नहीं लगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकृत होने के कारण राबिया का कैशलेस उपचार किया गया। वह बिल्कुल स्वस्थ है, जल्द ही उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। 27 हजार रूपए से अधिक की राशि का उपचार कैशलेस मुहैया होने पर राबिया व उसका परिवार ऐसीजन स्वास्थ्य कल्याणकारी योजना के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद देते नहीं थकता।
यह तो महज उदाहरण है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आमजन के लिए वरदान साबित हो रही है। बुखार से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी तक का उपचार इस जन स्वास्थ्य कल्याणकारी योजना में कैशलेस उपलब्ध करवाया जा रहा है। नागौर जिले में 39 सरकारी एवं 31 निजी अस्पतालों में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कैशलेस उपचार मुहैया करवाया जा रहा है।
वंचित परिवार योजना में पंजीयन जरूर करवाएं
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. महेश वर्मा ने आमजन से अपील की है कि जिले में प्रत्येक परिवार मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अपना पंजीयन जरूर करवाएं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी इस जन स्वास्थ्य कल्याणकारी योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
ऐसे करवाएं पंजीयन
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के डीपीसी सुनील भादू ने बताया कि उक्त जन स्वास्थ्य कल्याणकारी योजना में एनएफएसए कार्डधारी एवं आर्थिक, सामाजिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 के पात्र परिवार, कोविड अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले परिवार, लघु एवं सीमान्त कृषक व प्रदेश में विभिन्न विभागों के संविदा कार्मिको का रजिस्ट्रेशन निशुल्क किए जाने का प्रावधान है। वहीं उक्त कैटेगरी के अलावा प्रदेश के अन्य परिवार 850 रूपए प्रति वर्ष का भुगतान कर योजना से जुड़ सकते हैं। वहीं सेवारत राजकीय कार्मिक अथवा पेंशनर्स इस योजना में पात्र नहीं है, उनके लिए पृथक योजना राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना(आर.जी.एच.एस) संचालित है।
जनआधार कार्ड जरूरी, दस लाख तक का बीमा कवर
जिला आईईसी समन्वयक हेमन्त उज्जवल ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदेश के सभी पात्र परिवारों के लिए लागू है। योजना का लाभ लेने के लिए जनआधार कार्ड अथवा जनआधार पंजीयन संख्या होना आवश्यक है। इस योजना में बीमा कवर प्रति वर्ष प्रति परिवार दस लाख रूपए तक है, जिसमें से बीमा मोड पर पांच लाख रूपए तथा ट्रस्ट मोड पर (बीमा मोड में पांच लाख रूपए तक कवरेज समाप्त होने की स्थिति में ) अतिरिक्त पांच लाख रूपए का प्रावधान है।