नगर परिषद ने कि पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही

विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। राज्य सरकार द्वारा 21 जुलाई को जारी अधिसूचना के तहत प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग विनिर्माण, भण्डारण विक्रय एवं परिवहन प्रतिबंधित है।


उक्त अधिसूचना की पालना सुनिश्चित करने के लिए 28 दिसम्बर को नगर परिषद आयुक्त अनिता बिरदा के नेतृत्व में एवं राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल के साथ नगर परिषद द्वारा गठित टीम ने नागौर शहर, मानासर रोड, बीकानेर रोड, सुगनसिंह सर्किल में बासवानी बेकरी,रिद्धी-सिद्धी,संतोष किराणा स्टोर, बलदेवजी फुट विक्रेता, वासुदेव मिष्ठान भण्डार व बालाजी मिष्ठान भण्डार सहित विभिन्न प्रतिष्ठानो पर प्रतिबंधित पॉलीथीन कैरी बैग्स जब्ती की कार्यवाही की गई।

स्वच्छता निरीक्षक रामेश्वरलाल ने बताया कि कारवाई के तहत कुल 18 किलोग्राम पॉलीथीन जब्त करते हुए 2300 रुपये जुर्माना राशि मौके पर वसुल की गयी एवं भविष्य में प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग, भंडारण तथा विनिर्माण नही करने के लिए समझाईश की गयी। इस कार्यवाही के दौरान कनिष्ठ पर्यावरण
अभियन्ता तेजस्व मुदगल, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक अनिल कुमार, स्वच्छता निरीक्षक रामेश्वरलाल, चंदुराम चांगरा, विजय कुमार, प्रकाश कण्डारा, विजय बारासा, अशोक बारासा,धर्माराम, कार्यवाहक जमादार राजेश, महेन्द्र कण्डारा, दुलीचन्द, दिनेश, पप्पुराम, मुकेश तेजस्वी, राजकमल, आईदान, मखनलाल निहालचन्द मौजूद रहे।