मुख्यमंत्री के दो महत्वपूर्ण निर्णय : पदच्युत आरपीएस अधिकारी कैलाश बोहरा के विरूद्ध  अभियोजन को दी स्वीकृति-आईपीएस मनीष अग्रवाल की निलंबन अवधि बढ़ाई

विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने तत्कालीन सहायक पुलिस आयुक्त महिला अपराध अनुसंधान सेल, जयपुर पूर्व एवं पदच्युत आरपीएस अधिकारी  कैलाश चन्द बोहरा के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अभियोग चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। बोहरा को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने महिला उत्पीड़न के प्रकरण में गिरफ्तार किया था। बाद में राज्य सरकार ने उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया था। 
 
 
इसके साथ ही, एक अन्य प्रकरण में श्री गहलोत ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के निलंबित अधिकारी श्री मनीष अग्रवाल के निलंबन की अवधि आगामी 180 दिवस तक बढ़ाने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन कर दिया है। श्री अग्रवाल एसीबी द्वारा भ्रष्टाचार तथा अवैध वसूली के प्रकरण में फरवरी 2021 में गिरफ्तार किए जाने के बाद से लगातार पुलिस अथवा न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं। 
 
गौरतलब है कि निलंबन अवधि समिति ने पूर्व में श्री अग्रवाल का निलंबन 120 दिन तक बढ़ाया था, यह अवधि 31 जुलाई को पूर्ण हो रही है। अब समिति ने निलंबन अवधि आगामी 180 दिवस तक बढ़ाने की अभिशंषा की है, जिसका मुख्यमंत्री ने अनुमोदन कर दिया है।