बीकानेर में इस प्रकार निषेधाज्ञा क्षेत्र में दी जा सकती है ढील, जानने के लिए क्लिक करें

lockdown

विनयएक्सप्रेस समाचार, बीकानेर। जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने अगले कुछ दिन जिले में स्थिति सामान्य रहने पर शहर के निषेधाज्ञा प्रभावित क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से छूट दिए जाने के संकेत दिए हैं। गौतम ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में आखिरी पॉजिटिव केस आने के 28 दिन तक कर्फ्यू में कोई ढील नही दिए जाने का प्रावधान है ।

kumar pal gautam

वायरस रोकथाम के सम्बंध में जारी एडवाइजरी के अनुसार जीरो मोबिलिटी क्षेत्र के 1 किमी की परिधि क्षेत्र में 28 दिवस तक कफ्र्यू रखे जाने की अनुपालना में संबंधित थाना क्षेत्र में 28 दिन पूरे होने के बाद चरणबद्ध तरीके से छूट प्रदान की जाएंगी। उन्होंने बताया कि पुलिस थाना सदर में तथा नयाशहर थाना क्षेत्र में 4 मई से, कोतवाली और कोटगेट थाना में 13 मई तथा गंगाशहर थाना क्षेत्र में 8 मई से चरणबद्ध छूट दी जा सकती है।

E.mail: vinayexpressindia@gmail.com