गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत एक माह तक का निष्कासन

विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मोहन लाल खटनावलिया ने दरगाह रोड कुम्हारी पुलिस थाना निवासी शौकत पुत्र गुलाम हुसैन एवं सींगड़ रोड बासनी पुलिस थाना निवासी मोहम्मद जाविद पुत्र मो.आमीन के कृत्य को राज.गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा 2(ख) के अंतर्गत गुंडा की परिभाषा में पाते हुए दोनो अपराधियों को धारा 3 राजस्थान गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही कर जिला नागौर से 1 माह तक निष्कासन के आदेश प्रदान किए हैं। इस दौरान दोनों ही अपराधी बीकानेर जिले के नोखा थाने में अपनी गतिविधियां दर्ज करवाएंगे।