विनय एक्सप्रेस समाचार, पाली। पाली शहर सहित जिले में विभिन्न स्थानों पर स्थित निजी जर्जर भवनों के संबंध में आमजन को खतरा होने की आशंका एवं शिकायत मिलने पर कार्यवाही करने के लिए कमेटी का गठन किया गया।
जिला कलक्टर श्री नमित मेहता के आदेशानुसार निजी भवनों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए जिला कलक्टर का प्रतिनिधि (संबंधित उपखण्ड अधिकारी), सार्वजनिक निर्माण विभाग के संबंधित उपखण्ड अधिशाषी अभियंता, संबंधित नगरीय निकाय का आयुक्त या अधिशाषी अधिकारी (शहरी क्षेत्र हेतु) एवं संबंधित विकास अधिकारी पंचायत समिति को (ग्रामीण क्षेत्र के लिए) शामिल करते हुए कमेटी का गठन किया गया।
जर्जर निजी भवनों के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर कमेटी के सदस्यों द्वारा उस भवन की मौका जांच की जाएगी। भवन जर्जर पाए जाने एवं गिरने की स्थिति में होने पर भवन मालिक को स्वयं के स्तर पर भवन को दुरस्त कराने या गिराने का नोटिस दिया जाएगा ताकि भवन गिरने तथा जानमाल के नुकसान की सम्भावना को समाप्त किया जा सके। नोटिस पर भी भवन मालिक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने तथा आसपास रहने वाले आमजन को खतरा होने की स्थिति में नियमानुसार सी.आर.पी.सी. नगरपालिका अधिनियम व पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत भवन को गिराने की कार्यवाही की जाएगी।