कोलाहल नियंत्राण के संबंध में दिशा निर्देश जारी : 05 दिसम्बर 2023 तक प्रभावी रहेगी निषेधाज्ञा

विनय एक्सप्रेस समाचार, झुंझुनू। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा आम चुनाव 2023 की घोषणा की जा चुकी है। चुनाव के दौरान सभी राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों, उनके कार्यकर्ताओं समर्थकों और सहयोगियों द्वारा लाउड स्पीकरों का उपयोग किया जाता है। इन ध्वनि विस्तारक यंत्रों, लाउड स्पीकरों का प्रयोग केवल राजनैतिक दलों के मंचों पर ही नहीं वरन ट्रकों, बसों, कारों, टैक्सी, वैन, कैरियर वाहन, साइकिल रिक्शा आदि वाहनों पर भी लगातार किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से सामान्य व्यक्ति की शान्ति भंग होती है तथा छात्रा समुदाय के अध्ययन पर भी बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा बीमार एवं वयोवृद्ध व्यक्तियों को भी काफी असुविधा होती है इस सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 13.1.1994 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना की जाएगी। विषम समय व विषम स्थान पर लाउड स्पीकरों के अविवेक पूर्ण ऊँचे स्वरों में निर्बाध प्रयोग से उस क्षेत्रा की शान्ति पर कुप्रभाव पडता है एवं ऐसे प्रयोग जो सामान्यतः जन सामान्य एवं विशेषतः रोगियों वयोवृद्ध व दुर्बल व्यक्तियों एवं विद्यार्थियों की बेचौनी का कारण हो की अनुमति नहीं दी जा सकती है तथा इस पर विवेक सम्मत प्रतिबन्ध अपरिहार्य है। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट बचनेश कुमार अग्रवाल ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों एवं राजस्थान कोलाहल नियंत्राण अधिनियम 1963 धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सम्पूर्ण झुंझुनू जिले के समस्त क्षेत्रा में कोलाहल नियंत्राण हेतु समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के लिए 05 दिसम्बर 2023 तक निषेधाज्ञा प्रसारित करने के आदेश दिए हैं।
इस दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतया वर्जित रहेगा। प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक की अवधियों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के सम्बन्ध में सम्बंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से अनुमति ली जाकर इनका प्रयोग किया जां सकेगा। स्थिर लाउड स्पीकरों, सचल स्पीकरों की स्थिति में अनुमति के लिए वाहनों का रजिस्ट्रेशन एवं पहचान संख्या तथा उपयोग में लाने वाले वाहन की किस्म उपयोगकर्ता व्यक्ति तथा राजनैतिक दल का नाम अनुमति देने वाले प्राधिकारी को दिया जावेगा तथा यह समस्त सूचना सम्बन्धी प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत परमिट पर दर्शाई जायेगी। सभी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी और अन्य व्यक्ति गतिमान वाहन में या किसी नियत स्थान पर किसी प्रकार के लाउड स्पीकरों को प्रयोग करने के लिए (1) निर्वाचन क्षेत्रा के रिटर्निंग ऑफिसर (2) स्थानीय पुलिस अधिकारी को लिखित में, उनके द्वारा प्राप्त परमिट का जो उन्होंने ऐसे किसी लाउड स्पीकर का प्रयोग करने से पूर्व लिया था पूरा विवरण देंगे। गतिमान लाउड स्पीकरों के मामले उन्हें वाहनों का रजिस्ट्रेशन, पहचान नम्बर भी रिटर्निंग ऑफिसर और स्थानीय पुलिस अधिकारी के पास रजिस्टर कराना होगा। शान्त क्षेत्रों अस्पताल, स्कूल आदि के 100 मीटर की दूरी में तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। उक्त निर्देशों की अवहेलना होने पर प्रयुक्त ध्वनि विस्तारक यंत्रों तथा उसके सम्बन्धित उपकरणों वाहन को स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया जायेगा तथा उपयोगकर्ता के विरूद्ध राजस्थान कोलाहल नियंत्राण अधिनियम 1963 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।