विनय एक्सप्रेस समाचार, हनुमानगढ़। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य सामग्री का निर्माण एवं विक्रय करने वाले संस्थानों पर खाद्य सामग्री की सैम्पलिंग की कार्यवाही में चार फर्मों से लिए गए सैम्पल अमानक पाए गए हैं। अमानक पाए जाने पर न्यायिक कार्यवाही के तहत श्रीमान न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ ने चार फर्मों पर डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी जीतसिंह यादव एवं उनकी निरीक्षण टीम ने जिले में सघन अभियान चलाते हुए खाद्य सामग्री का निर्माण एवं विक्रय करने वाले संस्थानों पर नियमित निरीक्षण की कार्यवाही की थी। इसी के तहत खाद्य सामग्री में मिलावट होने का अंदेशा पाए जाने पर संस्थानों से खाद्य सामग्री के सैम्पल संग्रहित कर बीकानेर एवं जयपुर में जांच के लिए भिजवाए गए। इसी कार्यवाही के तहत 6 जनवरी 2021 को पीलीबंगा के मै. लवली केक एण्ड स्वीट्स से पनीर, 15 फरवरी 2021 को कैंचियां के मै. अम्बे किरयाना स्टोर से केसरी ब्राण्ड की मसाला टी, 13 अक्टूबर 2020 को रावतसर के मै. अशोक कुमार दूध विक्रेता से दूध एवं 26 जनवरी 2021 को हनुमानगढ़ की फर्म मै. जीबीजी ग्रेन मिल्स प्राइवेट लि. से मेदा का सैम्पल लिया गया था। श्रीमान न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ ने उक्त फर्मों पर 40 हजार, 40 हजार, 20 हजार एवं 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। फर्मों को निर्देश दिए गए कि एक माह में जुर्माना अदा न करवाने की स्थिति में फर्म का लाइसेंस निरस्त कर जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जाएगी।
संगरिया रोड पर होटल-ढाबों का निरीक्षण
डॉ. शर्मा ने बताया कि आज भी चिकित्सा विभाग का निरीक्षण अभियान जारी रहा। आज बुधवार को संगरिया रोड पर खाद्य होटल व ढाबों पर निरीक्षण कर कार्यवाही की गई। कार्यवाही में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी जीतसिंह यादव व टैक्नीशियन दलीप सिंह ने खाद्य सामग्री को बनाने एवं बेचान करने वाले संस्थानों की जांच की एवं सैम्पल एकत्र किए। डॉ. शर्मा ने बताया कि होटल-ढाबों पर बेची जाने वाली खाद्य सामग्री, आटा, दाल, दही, पनीर, लस्सी, मसाले इत्यादि का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा वहां बेचे जाने रहे ठण्डे पेय पदार्थ, स्वीट्स, कार्बोनेटेड वाटर, पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर, फ्रूट ड्रिंक, नमकीन आदि के पैकेट आदि का निरीक्षण किया गया। सभी सामग्री पर अंकित बैच नं., अवधिपार तिथि की भी जांच की गई।
डॉ. शर्मा ने बताया कि मै. ताऊ दा ढाबा, फन पार्क, जुनेजा होटल, वणी मिड-वे-होटल होटल व अपना होटल की जांच की गई एवं साफ-सफाई व लाइसेंस आदि नहीं मिलने पर उन्हें नोटिस भी दिया गया। डॉ. शर्मा ने बताया कि निरीक्षण की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि जिले में अगर कहीं पर मिलावटी खाद्य पदार्थ तैयार अथवा बेचान किया जाता है, तो उसकी सूचना मोबाइल नम्बर 75972-22000 अथवा वर्ट्सअप पर दी जाए।