लम्बित म्यूटेशन प्रकरणों का सात दिवस में निस्तारण करवाने के दिए निर्देश

राजस्व मंत्री ने ली राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक

विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। राजस्व विभागों के कार्यक्रमों की प्रगति समीक्षा बैठक गुरूवार को राजस्व मंत्री श्री रामलाल जाट की अध्यक्षता में सवाई माधोपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। राजस्व मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गांवों के गरीब किसानों के राजस्व मुकदमे निस्तारित करने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राजस्व मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए लोक अदालत भी लगाई है। उन्होंने सभी उपखण्ड अधिकारियों एवं तहसीलदारों को जनप्रतिनिधियों की सहायता से जोड़ों। उन गांवों में शिविर लगाकर प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि राजस्व मुकदमों का निस्तारण मैरिट के आधार पर विवेक से करेंगे तो ज्यादा सफलता मिलेगी। किसानों के जमाबन्दी में नाम शुद्धिकरण के मामले बगैर वकील के वादी के साधारण प्रार्थना पत्र पर निस्तारण किए जा सकते हैं।

श्री जाट ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियानों से लोगों को कई प्रकार की राहत दी है। राजस्व विभाग पूरा ऑनलाइन किया जा रहा है, जिससे लोगों को घर बैठे या ई-मित्र के माध्यम से जमीन से जुड़े दस्तावेज आसानी से मिल सकेंगे। इससे आने वाले समय में लोगों को पटवारियों, तहसील कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

उन्होंने कहा कि जिले में म्यूटेशन से संबंधित 45 दिवस से अधिक से लंबित प्रकरणों को सात दिवस में निस्तारण करने के निर्देश राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिए गए है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राज्य सरकार द्वारा एनआईसी को ग्राम पंचायत के सॉफ्टवेयर से रेवेन्यू के सॉफ्वेयर से जोड़ने के लिए बजट उपलब्ध करवा दिया गया है। जिससे ग्राम पंचायत से बनने वाले मृत्यु प्रमाण पत्रों की जानकारी रेवन्यु सॉफ्टवेयर पर आ जाएगी तथा प्रमाण पत्र के जारी होने की दिनांक के 30 दिवस के अन्दर म्यूटेशन खुल जाएगा।

बैठक में राजस्व मंत्री ने राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरण, सम्पर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरण, राजस्व अभिलेख खातों का शुद्धिकरण, गैर खातेदारी से खातेदारी प्रकरण, आपसी सहमति से खाता विभाजन, रास्ते के प्रकरण, मजरे/ढ़ाणियों के नवीन राजस्व ग्रामों के प्रकरण, सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी के प्रकरण, नामान्तरण, सम्परिवर्तन, डीआईएलआरएमपी के तहत किए गए सर्वे-रिसर्वे के बारे में वीडियो क्लिप के माध्यम से जानकारी दी। उन्होंने पैतृक कृषि भूमि के सह-खातेदारों के मध्य भूमि-विभाजन आदि लम्बित राजस्व मुकदमों का समझौता, धारा 91 के प्रकरण सहित अन्य प्रकरणों पर चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए।

बैठक में खण्डार विधायक श्री अशोक बैरवा, बामनवास विधायक श्रीमती इन्दिरा मीना, जिला प्रमुख श्री सुदामा मीना, जिला कलेक्टर श्री सुरेश कुमार ओला, अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ. सूरज सिंह नेगी, उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।