विनय एक्सप्रेस समारचार, जयपुर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने भूतपूर्व सैनिकों को आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार के संबंध में राजस्थान उपनिवेशन शर्तें-1955 में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उक्त संशोधन से उपनिवेशन विभाग द्वारा भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवंटितों को नियम 13 व 13-क के आवंटियों के समान प्रीमियम राशि के भुगतान उपरान्त 3 वर्ष से पूर्व खातेदारी अधिकार दिए जा सकेंगे।
श्री गहलोत के इस निर्णय से भूतपूर्व सैनिकों को आवंटित भूमि की खातेदारी प्रीमियम राशि के भुगतान पर तीन वर्ष की समयावधि से पूर्व ही मिल सकेगी। इससे खातेदारी अधिकार प्राप्त करने में सुगमता होगी तथा नियमों में भी समरूपता हो सकेगी।