बाल श्रम एवं बाल तस्करी से मुक्त कराए गए 50 बच्चे

बाल श्रम के लिए 1098 या 100 एवं पेंसिल पोर्टल पर कर सकते हैं शिकायत

विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। जिला कलक्टर श्री राजन विशाल ने बताया कि बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह के दौरान जिले में बाल श्रम एवं मानव तस्करी से 50 बच्चों को मुक्त कराया गया है। बाल श्रम अगर कहीं भी हो रहा है तो आमजन 1098/100 एवं पेंसिल पोर्टल पर भी शिकायत कर सकता है।

श्री विशाल ने बताया कि सप्ताह के दौरान बाल श्रम उन्मूलन से सम्बंधित विभिन्न गतिविधियां, रेस्क्यू अभियान एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान रेस्क्यू अभियान में विशेष टीम का गठन किया गया जिसके द्वारा शास्त्रीनगर, भट्टा बस्ती, रामगंज, विश्वकर्मा, कोटपूतली, जयसिंह पूरा खोर एवं गलता गेट थाना क्षेत्र से 50 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। सम्बंधित थाना अधिकारी द्वारा बच्चो की काउंसलिंग के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुए दोषियों को गिरफ्तार किया गया।

जिला कलक्टर द्वारा बताया गया कि बाल श्रम एवं बाल मजदूरी अपराध है, जो की गैर क़ानूनी भी है, बाल श्रम के कारण बच्चो का बचपन, खेलकूद, शिक्षा का अधिकार छीन लिया जाता है, बच्चो को काम में लगाकर शारीरिक, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। यदि कोई नियोक्ता 18  साल से कम उम्र के बच्चों को किसी कार्य पर लगाता है तो ऐसा करने पर उसे उम्र कैद तक की कैद की सजा या जुर्माना का प्रावधान है।

जिला कलक्टर ने बताया कि विगत 13 प्रकरणों में 14 साल तक की सजा के साथ 10 लाख तक का जुर्माना किया गया है। यह कानून 14 से 18 साल तक की उम्र के किशोरों को खान के साथ ही अन्य ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटकों जैसे जोखिम वाले कार्यों में रोजगार पर लगाने पर भी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। मानव तस्करी के प्रकरणों में आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।

श्री विशाल ने बताया कि बच्चो को शिक्षा से जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। जब हर बच्चा शिक्षित होगा तभी राज्य और देश का विकास हो सकेगा और बाल श्रम जैसी कुरीतियों को ख़त्म किया जा सकेगा।