133 कानूनों को निरसित करने का बिल इसी सत्र में लाया जाएगा -विधि एवं विधिक कार्य मंत्री

विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री शान्ति धारीवाल ने गुरूवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा अप्रासंगिक कानूनों को निरसित करने का बिल इसी विधानसभा सत्र में लाया जाएगा श्री धारीवाल प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कैबिनेट सब कमेटी की अनुशंसा पर राज्य में वर्तमान में प्रचलित कानूनों की समीक्षा तथा इनके सरलीकरण के लिए विशिष्ट शासन सचिव विधि की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने 650 विद्यमान कानूनों की समीक्षा के बाद 296 रिपील किए जा सकने वाले कानूनों की पहचान की। इनमें से 133 कानूनों को निरसित करने की प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है।

इससे पहले विधायक श्री राजेन्द्र राठौड़ के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में विधिएवं विधिक कार्य मंत्री ने अवगत कराया कि जन घोषणा पत्र के बिन्दु संख्या 27.41 के तहत विधि आयोग के गठन की घोषणा की गई। वर्तमान प्रचलित कानूनों की समीक्षा एवं सरलीकरण के संबंध में मंत्रिमंडलीय उप समिति की अभिशंसा के अनुरूप समिति का गठन किए जाने के कारण राज्य में विधि आयोग के गठन की उपादेयता नहीं है।

विधि एवं विधिक कार्य मंत्री ने कहा कि विभिन्न विभागों से संबंधित अधिनियमों का परीक्षण किया जाकर अधिनियमों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इससे संबंधित विधेयक शीघ्र विधानसभा के समक्ष विचारार्थ लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी-2018 बनाई गई है जिसमें मुकदमों को कम करने के लिए प्रावधान किए गए हैं।