स्वीकृत दुकान के अलावा भी शराब की दुकानें मिली तो होगी कार्यवाही – आबकारी मंत्री

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विनय एक्सप्रेस समाचार,जयपुर। स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांती कुमार धारीवाल ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि शराब की दुकानों के संचालन के लिए जिन स्थानों को आबकारी विभाग द्वारा मंजूरी दी गई है उन निर्धारित  निश्चित स्थानों के अलावा कोई भी दुकान के संचालन का प्रकरण सामने नहीं आया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि फिर भी कोई प्रकरण सामने आयेगा तो जांच करा ली जायेगी।
श्री धारीवाल प्रश्नकाल में विधायक श्री प्रताप लाल भील के पूरक प्रश्न का आबकारी मंत्री की ओर से जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि शराब की दुकान संचालकों की ओर से नियमों की अवहेलना करने पर दो तरह की कार्यवाही होती है। इसमें एक तो गिरफ्तारी कर चालान पेश किया जाता है। दूसरी में, कंपाउंड (अवहेलना पर जुर्माना राशि लेकर छोड़ना) भी किया जाता है। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा में अवैध शराब बिक्री के 355 प्रकरणों में सबके खिलाफ चालान पेश हुए है और कई गिरफ्तार भी किये गये है।
श्री धारीवाल ने बताया कि निर्धारित समय के बाद दुकान खोलने के प्रकरणों को ’ब्रीच ऑफ लाइसेंस कंडीशंस’ माना जाता है। कंपाउंट करने का नियम सभी नियमों की अवहेलना पर होता है।
इससे पहले विधायक श्री भील के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा में आबकारी विभाग द्वारा विगत 5 वर्ष में शराब की दुकानों पर शराब की तय दर से ज्यादा राशि लेने के 53 प्रकरण दर्ज है। निर्धारित समय के बाद दुकान खोलने के 3 प्रकरण और अवैध शराब बिक्री के 355 प्रकरण दर्ज किये गये है।