गिरफ्तार नहीं करने की एवज में मांगी थी रिश्वत
विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर स्पेशल यूनिट, उदयपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये ज्ञानेश्वर जगताप सहायक निरीक्षक वसई क्राईम ब्रांच, महाराष्ट्र एवं हैड कानिस्टेबल प्रशान्त पाटील को परिवादी से 4 लाख 97 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट, उदयपुर इकाई को सूत्र सूचना प्राप्त हुई कि पुलिस थाना अर्नाला, जिला पालघर, महाराष्ट्र में उदयपुर के एक व्यक्ति के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में गिरफ्तार नहीं करने एवज में ज्ञानेश्वर जगताप सहायक निरीक्षक पुलिस वसई क्राईम ब्रांच, महाराष्ट्र एवं हैड कानिस्टेबल प्रशान्त पाटील द्वारा उससे 4 लाख 97 हजार रुपये रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये हैं, और प्राइवेट कार से मुम्बई जा रहे हैं।
जिस पर एसीबी उदयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल एवं पुलिस अधीक्षक श्री राजीव पचार सुपरवीजन में एसीबी स्पेशल यूनिट, उदयपुर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश ओझा के नेतृत्व में सूत्र सूचना पर कार्यवाही करते हुये आज पुलिस निरीक्षक श्री रतन सिंह राजपुरोहित तथा उनकी टीम द्वारा चेतक सर्किल, उदयपुर पर टैक्सी कार को रूकवाकर चैंकिग की गई तो कार में ज्ञानेश्वर जगताप सहायक निरीक्षक पुलिस वसई क्राईम ब्रांच, महाराष्ट्र एवं हैड कानिस्टेबल प्रशान्त पाटील तथा दो अन्य व्यक्ति सवार मिले। कार की तलाशी में 4 लाख 97 हजार रुपये की अवैध (संदिग्ध) राशि बरामद की गई। उक्त राशि के संबंध में आरोपी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाये जिस पर उक्त राशि कब्जा एसीबी ली गई। मौके पर आरोपीगण को निरूद्ध किया जाकर कार्यवाही जारी है।
एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपीगण से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।
एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24×7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।