विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। खाद्य सचिव श्री आशुतोष एटी पेडणेकर ने बताया कि 4 अपे्रल, 2022 से राज्य में खाद्य सुरक्षा सूची में उपलब्ध स्लॉट को भरने के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने हेतु पोर्टल खोला गया है। यह पोर्टल 30 अप्रेल, 2022 को मध्यरात्रि के पश्चात पुनः आगामी आदेश तक बंद हो जायेगा।
खाद्य सचिव ने बताया कि राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2 अक्टूबर 2013 से लागू किया गया था। अधिनियम के प्रावधानों के तहत पात्र परिवारों का चयन राज्य द्वारा किया जाता है। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अधिसूचित मापदण्डों के अनुरूप पात्र परिवारों का चयन 32 समावेशन श्रेणियों एवं 7 निष्कासन श्रेणियों के मापदण्डों के आधार पर अपीलीय प्रक्रिया द्वारा किया जाता है।