जयपुर द्वितीय जिले में कोटपा एक्ट के अंतर्गत वृहद स्तर पर काटे गए चालान

शनिवार को प्रदेशभर सहित जिले में चला अब तक का सबसे बड़ा कोटपा चालानिंग अभियान

विनय एक्सप्रेस समाचार, जयपुर। शनिवार 30 अप्रैल को प्रदेशभर के साथ जयपुर द्वितीय जिले में कोटपा एक्ट 2003 के अंतर्गत अब तक का सबसे बड़ा चलानिंग अभियान चलाया गया। जिला व पुलिस प्रशासन के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने एक ही दिन में अपने-अपने क्षेत्रों में कोटपा एक्ट के उल्लंघनकर्ताओं के चालान काटे।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय डॉ. हंसराज भदालिया ने बताया कि तम्बाकू मुक्त राजस्थान की 100 दिवसीय कार्ययोजना के अंतर्गत शनिवार को पूरे प्रदेश सहित जिले में ये महाअभियान चलाया गया। शहर से लेकर गाँव तक सार्वजनिक स्थानों, दुकानों, संस्थानों व व्यक्तियों पर एक्ट की धारा 4 व 6  के तहत 200 रूपए तक के चालान काटे गए। अभियान का उद्देश्य है कि तम्बाकू के विरुद्ध के सख्त सन्देश आमजन में पहुँच सके। इसमें स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग है लेकिन जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन की भूमिका बहुत अहम रही।
उन्होंने बताया कि कोटपा एक्ट की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर चालान किया गया, जबकि नाबालिकों को तम्बाकू उत्पाद न बेचने का होर्डिंग नहीं लगाने वालों पर धारा 6 ए के तहत चालान किया गया। धारा 6 बी के तहत विद्यालयों, आंगनवाड़ी केन्द्रों व अस्पतालों के 100 गज दायरे में सिगरेट बेचने वाले पर चालान किया गया। धारा 5 के तहत तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन हटवाए गए। सभी तम्बाकू विक्रेताओं को समझाइश कर प्रेरित किया गया।
धारा 7 के तहत खुली सिगरेट बेचना भी अपराध है। कोई तम्बाकू उत्पाद किसी नाबालिक को दिखना नहीं चाहिए लिहाजा कोई उत्पाद बाहर की तरफ प्रदर्शित होना धारा 6 बी के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। इसी क्रम में बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा या तम्बाकू  उत्पाद प्रदर्शित पाए जाने पर चालान काटे गए।