विवाह समारोह के आयोजन की अनुमति के लिए प्राप्त प्रार्थना पत्रों में 9 मई के पश्चात् आयोजित होने वाले विवाह समारोह की समस्त अनुमति निरस्त

31 मई तक विवाह समारोहप्रीति भोज इत्यादि की अनुमति नहीं होगी

 

विनय एक्सप्रेस समाचार,जैसलमेर। उपखण्ड मजिस्ट्रेट (इन्सीडेट कमाण्डर) रमेश सिरवी ने बताया कि रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा के आदेशों की निरन्तरता में राज्य सरकार द्वारा 10 मई प्रातः 5 बजे से 24 मई प्रातः 5 बजे तक लाॅक डाउन के सम्बन्ध में पूर्व में जारी निर्देशों के अतिरिक्त अन्य दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट ने बताया कि नवीन जारी दिशा निर्देशानुसार विवाह से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात निकासी, प्रीति भोज इत्यादि की 31 मई तक अनुमति नहीं होगी।

उन्होंने बताया कि कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं इन्सीडेंट कमाण्डर जैसलमेर को पूर्व में विवाह समारोह के सम्बन्ध में अनुमति के लिए प्रस्तुत किए गए। प्रार्थना पत्रों जिसमें 9 मई के पश्चात आयोजित होने वाले विवाह समारोह की समस्त अनुमति/सूचनाएं निरस्त की जाती हैं। उन्होंने विवाह समारोह के आयोजकों से आह्वान किया कि वे कोरोना संक्रमण को देखते हुए 31 मई तक किसी प्रकार के विवाह समारोह का आयोजन नहीं करावें।

उन्होंने आमजन को सूचित किया कि नवीन गाईड लाईन के अनुरूप सम्पूर्ण राज्य में इन्टर डिस्ट्रिक (अन्तर जिला), एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव या फिर गांव से शहर, एक गांव से दूसरे गांव में (मेडिकल एवं अन्य इमरजेंसी स्थिति/अनुमत श्रेणी के अतिरिक्त) समस्त आवागमन 10 मई से पूर्व रूप से प्रतिबन्धित रहेगें।

उन्होंने उपखण्ड क्षेत्र के निवासियों से अपील की है कि वे इसकी भी पूरी पालना करें।