विनयएक्सप्रे ससमाचार,जैसलमेर। चौथ वसूली के एक मामले में जिला कलक्टर आशीष मोदी के निर्देश पर सांकड़ा पंचायत समिति अन्तर्गत एका ग्राम पंचायत के कनिष्ठ सहायक को निलंबित कर दिया गया है।
सांकड़ा पंचायत समिति के विकास अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार ग्राम पंचायत एका में महात्मा गांधी नरेगा योजना में अवैध रूप से चौथ वसूली का प्रकरण उजागर होने पर जांच कार्यवाही विचाराधीन करते हुए ग्राम पंचायत एका में पदस्थापित कनिष्ठ सहायक शिशुपालसिंह चंपावत को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 298 के तहत निलंबित कर दिया गया है। निलंबन काल में उनका मुख्यालय पंचायत समिति सांकड़ा रहेगा। निलंबन काल में इनको नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।