जनआधार डेटा में कतिपय परिस्थितियों में हो सकेगा एक से अधिक बार संशोधन

जनआधार में नाम/जन्म तिथि/जाति/लिंग में विसंगति के संबंध में विभाग ने जारी किया स्पष्टीकरण।

विनय एक्सप्रेस समाचार, पाली। आयोजना विभाग राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के परिपत्र-8 के अनुसार परिवार के मुखिया या किसी सदस्य का नाम , जन्म-तिथि, जाति एंव लिंग को केवल एक बार ही परिवर्तन का प्रावधान किया गया है परन्तु कतिपय प्रकरणों की वजह से एक से अधिक परिवर्तन हो सकते है।

आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक श्री कैलाश चंद ने बताया कि आयोजना विभाग राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के परिपत्र-8 के अनुसार सदस्य/ई-मित्र के द्वारा स्वंय की एस एस ओ आईडी से अपील करने के पश्चात जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा स्वयं के लॉग इन एस एस ओ आईडी तथा पासवर्ड से जन आधार पोर्टल पर अपील आईडी एंव अद्यतन फॉर्म की जांच करने के पश्चात आवेदनकर्ता को सुनवाई दिनांक प्रदान की जाती है।

उक्त दिनांक को अपने वांछित मूल दस्तावेज लेकर उपस्थित होना होता है जिसके पश्चात जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा वांछित दस्तावेजों की जांच कर जनआधार में वांछित संशोधन किये जाते है।