विनय एक्सप्रेस समाचार, झुंझुनूं। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना, 2019 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, कृषकों, उत्पादकों के समूह, कृषक उत्पादक संगठन, भागीदारी, स्वत्वधारी फर्म, कम्पनी, निगम, स्वयं सहायता समूह एवं सहकारी समितियों को राज्य के अन्तर्गत परिशिष्ट (1) में सूचीबद्व क्षैत्रों के अन्तर्गत लगाने वाले प्रसंस्करण ईकाईयों को पूंजी निवेश अनुदान, ब्याज अनुदान, भाडा अनुदान एवं अन्य परिलाभ दिये जाने का प्रावधान है। कृषि प्रसंस्करण ईकाई लगाने पर कृषकों को 50 प्रतिशत पूंजी विनियोजन अनुदान एक करोड रू की सीमा तक एवं गैर कृषको को 25 प्रतिशत पूंजी विनियोजन अनुदान 50 लाख रू तक दिये जाने का प्रावधान है। किसानों को 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान एवं गैर कृषकों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा सोलर प्लांट लगाये जाने पर अधिकतम 10 लाख रू की अतिरिक्त पूंजी अनुदान एवं विद्युत प्रभार अनुदान एवं भाडा अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। कृषि उपज मण्डी समिति के प्रशासक एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर जगदीश प्रसाद गौड ने बताया कि योजन के अन्तर्गत अभी तक जिले में 18 ईकाईयों के आवेदन पत्र प्राप्त हुऎ है। जिला स्तरीय समिति द्वारा 9 आवेदन पत्र स्वीकृत कर सात ईकाईयों का पूंजी विनियोजन अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है। दो इकाईयों के प्रकरण पूंजी विनियोजन अनुदान स्वीकृति के लिए राज्य स्तरीय समिति को भिजवाये गये। इस प्रकार जिले में 7 ईकाईयों को 250.85 लाख रू स्वीकृत कर 111.04 लाख रू वितरीत किये जा चुके है। योजना की विस्तृत जानकारी सम्बन्धित कृषि उपज मण्डी समिति से प्राप्त की जा सकती है।