विनय एक्सप्रेस समाचार, झुंझुनूं। समस्त राज्य कर्मचारी जिनका जन्म दिनांक 01.04.1963 से 31.03.1964 के मध्य है जो वर्ष 2023-24 में सेवानिवृत होंने वाले हैं उनको जारी राज्य बीमा पॉलिसी 01.04.2023 को भुगतान हेतु परिपक्व हो रही है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, झुन्झुनूं के सहायक निदेशक जगदीश प्रसाद शर्मा ने बताया कि पहले आओ पहले पाओ आधार पर सेवानिवृत्त होंने वाले कर्मचारी को राज्य बीमा क्लेम का भुगतान किया जायेगा। जो कर्मचारी पहले आवेदन करेगा उसको पहले भुगतान किया जायेगा। जेपी शर्मा ने बताया कि ऎसे समस्त राज्य कर्मचारी अपना परिपक्वता दावा, पदस्थापन विवरण हेतु परिशिष्ट ‘क‘, दोनों तरफ से मूल बीमा पॉलिसी बाण्ड, बीमा पास बुक, रिकॉर्ड बुक जो माहवार टीवी नम्बर व दिनांक के साथ एवं प्रत्येक पृष्ठ आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, कैंसिल चैक या बैंक पासबुक प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति एवं बीमेदार द्वारा बढ़ाई गई अन्तिम बीमा कटौति से संबंधित अधिक घोषणा पत्र आदि दस्तावेज कर्मचारी स्वयं की एसएसओ आईडी से लॉगिन कर न्यू एसआईपीएफ पोर्टल पर दिनांक 10.03.2023 तक आवश्यक रूप से अपलोड एवं ऑनलाईन कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि उनके स्वत्व राशि के अग्रिम भुगतान आदेश 01 अप्रेल 2023 से पूर्व जारी कर भुगतान की कार्यवाही की जा सके। चिकित्सा अधिकारी के केस में सेवानिवृत्ति 62 वर्ष है उनकी परिपक्वता तिथि स्वतः ही 62 वर्ष हो जायेगी।