विनय एक्सप्रेस समाचार, जोधपुर। आगामी जयन्तियों, पर्व-त्योहारों आदि से संबंधित विभिन्न आयोजनों के मद्देनज़र पुलिस आयुक्तालय ने आयुक्तालय क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू की हैं। तत्काल प्रभाव से लागू से निषेधाज्ञाएं आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगी।
यह निषेधाज्ञा आदेश पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात आयुक्तालय जोधपुर राजकुमार चौधरी ने जारी किया है। इसमें कहा गया है कि आगामी पर्वों यथा रामनवमी, फगड़ा घुड़ला, डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती, श्री महावीर जयंती, पीपा जयंती, हनुमान जयंती, धींगा गवर (बेंतमार गणगौर), परशुराम जयंती व ईदुलफितर के अवसर पर जोधपुर आयुक्तालय के क्षेत्राधिकार में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं जान-माल की सुरक्षा किए जाने की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत यह निषेधाज्ञा जारी की गई है।
निषेधाज्ञा आदेश के अनुसार आदेश के अनुसार आयुक्तालय क्षेत्राधिकार में बिना सक्षम अनुमति के जुलूस रैली शोभायात्रा नहीं निकालेंगे। आयुक्तालय क्षेत्राधिकार में कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्र, लाठी आदि लेकर सार्वजनिक स्थान पर विचरण नहीं करेगा, न हीं ऐसे अस्त्र-शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्रों का किसी प्रकार से प्रदर्शन करेगा। लेकिन यह प्रतिबंध शस्त्र अनुज्ञा पत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण संबंधी एवं थाने में जमा करने हेतु विचरण करने वाले अनुज्ञाधारियों पर लागू नहीं होगा। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परंपरा के अनुसार नियम अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी। यह प्रतिबंध सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना एवं अन्य राज्य एवं केन्द्र कर्मचारियों पर (जो की कानून व्यवस्था व्यवस्था के संबंध में अपने साथ हथियार रखने को अधिकृत किए गए हैं) लागू नहीं होगा।
आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति इस दौरान किसी प्रकार के घातक रसायनिक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ एवं घातक तरल पदार्थ बोतल में लेकर विचरण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति इस दौरान धार्मिक भावना भड़काने वाले भाषण/नारे नहीं लगाएगा, न ही किसी भी स्थान पर भी ऐसे नारे लिखे जाएंगे। कोई भी व्यक्ति किसी तरह के आपत्तिजनक, भद्दे, अश्लील भाषण/नारे/गीत इत्यादि का प्रयोग नहीं करेगा, जिससे सद्भावना सामाजिक समरसता की भावना को ठेस पहुंचे। कोई भी व्यक्ति इंटरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम इत्यादि पर सामाजिक सद्भाव को दूषित करने वाली पोस्ट नहीं डालेगा।
यह भी स्पष्ट किया गया है कि आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।