विनय एक्सप्रेस समाचार, जोधपुर। जोधपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जारी कर्फ्यू में 7 मई शनिवार को प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक चार घंटे के लिए छूट प्रदान की गई है।
पुलिस उपायुक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुख्यालय एवं यातायात राजकुमार चौधरी द्वारा जारी आदेश में बताया है कि छूट अवधि के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। छूट अवधि के दौरान फल, सब्जी, डेयरी, किराणा व चश्मे(ऑप्टिकल) की दुकानों को छोड़कर अन्य समस्त प्रकार की दुकाने बंद रहेंगी।
छूट अवधि में समस्त प्रकार के वाहनों का आवागमन वर्जित रहेगा। कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र के समस्त व्यक्तियों को छूट अवधि समाप्त होने से पहले ही अपने-अपने घरों में पहुंचना होगा। छूट के दौरान कोई भी व्यक्ति वै़ध, अवैध अस्त्र-शस्त्र लेकर घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। यह आदेश 7 मई के लिए ही मान्य होंगे।