कॉलेज पढ़ने एवं रोजगार के लिए जाने वाले दिव्यांगजन पा सकते हैं सरकार की स्कूटी योजना का लाभ

विनय एक्सप्रेस समाचार, जोधपुर| राजस्थान सरकार के बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा की गई दिव्यांग स्कूटी योजना की घोषणा के अन्तर्गत दिव्यांगजनों को राजस्थान में 5 हजार स्कूटी का वितरण किया जाएगा। इस योजनान्तर्गत कॉलेज जाने वाले दिव्यांगजन एवं रोजगार हेतु अपने कार्यस्थल पर जाने वाले दिव्यांजनो को यह स्कूटी प्रदान की जाएगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक अनिल व्यास ने इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि दिव्यांगजन कॉलेज विद्यार्थियों एवं रोजगार के लिए आने-जाने की सुविधा पाने के इच्छुक इस योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना में लाभान्वित होने के लिए पात्रता एवं दस्तावेजों का विवरण इस प्रकार है| 
आय प्रमाण-पत्र
विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त करने वाले आवेदकों के लिए पी.पी.ओ. की प्रति एवं अन्य दिव्यांग आवेदक जो पेंशन प्राप्त नही कर रहे है, उनके माता-पिता/अभिभावक/स्वंय की आय 2 लाख रुपये से अधिक नही होनी चाहिए। आय प्रमाण-पत्र 6 माह से अधिक पुराना न हो।
निःशक्तता प्रमाण पत्र
चिकित्सा प्राधिकारी/चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक का निःशक्तता प्रमाण पत्र।
आयु प्रमाण पत्र
अ. कॉलेज जाने वाले किसी भी आयु वर्ग के विशेष योग्यजन, जो किसी राजकीय/मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत हो। महाविद्यालय के प्राचार्य/संस्था प्रधान से नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण-पत्र देना होगा जो आवेदन तिथि से 1 माह से अधिक पुराना न हो।
ब.  15 से 29 आयु वर्ग के पात्र विशेष योग्यजन, जो रोजगार कर रहे हां, को प्रथम वरीयता से स्कूटी वितरित की जायेगी। रोजगार नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण-पत्र अथवा स्वंय का शपथ पत्र देना होगा।
स. योजनान्तर्गत कुल निर्धारित स्कूटियो में से शेष उपलब्ध होने की स्थिति मे 45 वर्ष तक की आयु के विशेष योग्यजनो को द्वितीय वरीयता में सम्मिलित किया जायेगा।
द. आयु संबंधी दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति।
1. आवेदक द्वारा पूर्व में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजनान्तर्गत मोटराईज्ड ट्राई साईकिल/स्कूटी वाहन प्राप्त नही किये जाने के शपथ पत्र देना होगा।
2. राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, विकलांगता प्रदर्शित करते हुए स्वयं की फोटो, ड्राईविंग लाईसेन्स (18 वर्ष से कम आयु के आवेदक के लिए बिना गियर के वाहन चलाने का लाईसेन्स) सभी दस्तावेजो की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करे।
3. आवेदन की प्रक्रियाः-ई मित्र अथवा SSO portalàSJMS DSAP APP द्वारा समस्त दस्तावेजो सहित ऑनलाईन आवेदन करना होगा।
4. लक्ष्य निर्धारणः-कॉलेज जाने वाले एंव स्वरोजगार करने वाले विशेष योग्यजन के लक्ष्य का निर्धारण किया जायेगा तथा उक्त लक्ष्यों का जिलावार आवंटन किया जायेगा और इसके उपरान्त विभागीय निर्देश जारी किये जायेंगे।
इस तरह होगी चयन प्रक्रिया
सभी जरूरी पात्रताओं और शर्तो को पूर्ण करने वाले आवेदन पत्रां को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जिला कलक्टर अथवा नामित प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में आय प्रमाण पत्र एवं निःशक्तता प्रमाण-पत्र के आधार पर स्वविवेक से चयन का निर्णय लिया जायेगा। चयन समिति में जिला कलक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी तथा सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग के जिलाधिकारी सम्मिलित होगें।