विनय एक्सप्रेस समाचार, जोधपुर| अल्पसंख्यक ऋण योजना के तहत मार्च-2022 तक दिए गए ऋणियों को मूलधन व ब्याज एक मुश्त जमा करवाने पर दण्डनीय ब्याज पर शत प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। यह योजना 31 मार्च-2023 तक लागू रहेगी।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी गुलाम मोहम्मद ने बताया कि जो ऋणी इस योजना का लाभ लेना चाहते है वे 31 मार्च-2023 तक बकाया मूलधन व ब्याज एक मुश्त जमा करवाकर दण्डनीय ब्याज से शत प्रतिशत छूट पा सकते है।
उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए प्रतापनगर राजकीय अस्पताल के पीछे अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय से व्यक्तिगत संपर्क कर सकते है या कार्यालय के दूरभाष नम्बर 0291-2751204 पर भी जानकारी हासिल की जा सकती है।