भार वाहनों का कर जमा करवाने की अन्तिम तिथि 15 मार्च, कर जमा करवाएं अन्यथा शास्ती एवं जब्ती की कार्यवाही की जाएगी

विनय एक्सप्रेस समाचार, जोधपुर। परिवहन विभाग में भार वाहनों के वित्तीय वर्ष 2023-24 का वार्षिक कर जमा करवाने की अन्तिम तिथि 15 मार्च 2023 है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,जोधपुर श्री रामनारायण बडगूजर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि निर्धारित तिथि के उपरान्त भार वाहनों का कर जमा करवाने पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह शास्ती एवं ब्याज वसूल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 15 मार्च 2023 तक भार वाहनों का कर वाहन स्वामियों के द्वारा जमा नहीं करवाने पर वाहनों की जब्ती कार्यवाही परिवहन विभाग द्वारा की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जोधपुर जिले में 20 हजार से अधिक भार वाहनों के द्वारा वार्षिक कर अदा किया जाना है। अब तक 1750 वाहनों के द्वारा 5.6 करोड़ रुपए का वार्षिक कर जमा करवा दिया गया है। शास्ती एवं जब्ती की कार्यवाही से बचने के लिए 06 दिवस शेष रहे हैं। जोधपुर में पंजीकृत भार वाहनों का वार्षिक कर वाहन स्वामी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जोधपुर के खाते में ही ऑनलाईन अथवा कार्यालय में जमा करायें। जिससे वाहन स्वामियों को फिटनेस एवं वाहन से सम्बन्धित अन्य कार्य करवाने में परेशानी न हो।

बसों को सीज किया गया
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने बताया कि जिला परिवहन अधिकारी एवं परिवहन निरीक्षकों की दो टीमों द्वारा आकस्मिक जांच गुरुवार को 6 कर बकाया बसों को सीज किया गया। इस प्रकार की जांच कार्यवाही पूरे मार्च माह में निरन्तर जारी रहेगी।
उन्होंने सभी यात्री वाहन एवं भार वाहन के वाहन स्वामियों से आग्रह किया है कि वाहनों का मासिक एवं वार्षिक कर समय पर जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि वाहन जब्ती की कार्यवाही एवं अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके।
अतिरिक्त कैश काउन्टर संचालित
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने बताया कि परिवहन कार्यालय में वाहनों का कर जमा करने के लिए अतिरिक्त दो कैश काउण्टर खोले गये हैं तथा कैश काउण्टरों पर 5 हजार रुपए से अधिक की भी राशि जमा की जा रहीं है। शनिवार, रविवार एवं अन्य राजकीय अवकाश के दिनों में भी परिवहन विभाग का कार्यालय खुला रहेगा।
एमनेस्टी योजना 2023 का लाभ लेने का आह्वान
राज्य सरकार द्वारा 31 दिसंबर,2022 से पूर्व के बकाया कर जमा कराने पर ब्याज में पूर्ण रूप से छूट प्रदान की गई है। इस योजना में ऐसे वाहन भी शामिल किए गए हैं, जो किन्ही कारणवश नष्ट या कन्डम हो गए हैं। उसके निस्तारण के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ परिवहन कार्यालय में आवेदन करने पर वाहन के नष्ट होने की तिथि का निर्धारण करते हुए निर्धारण के बाद का कोई कर अथवा अन्य कोई राशि देय नहीं होगी।

ई – रवन्ना में छूट
राज्य सरकार द्वारा 31 जनवरी,2023 तक के ई-रवन्ना बनाये गए चालानों का निस्तारण करने के लिए 95 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा रहीं है।