9 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक जिले में पूर्ण रूप से प्रतिबंध – जिला कलक्टर
विनय एक्सप्रेस समाचार, फलौदी। जिले में विधानसभा आम चुनाव 23 नवंबर को होंगे। चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों एवं अन्य लोगों द्वारा चुनाव के प्रचार-प्रसार के लिए ध्वनि विस्तारण यंत्रों का तीव्र ध्वनि से एवं अनियमित रूप से प्रयोग
किये जाने की सम्भावना रहती है इससे ग्रामीण क्षेत्र का वातावरण अशान्त बन जाता है। आम नागरिकों को अकारणीय शोर-शराबे का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थियों को अध्ययन में भी विघ्न उत्पन्न होता हैं।सघन आबादी वाले क्षेत्रों में भारी वाहनों जैसे बस, टैक्सी, ट्रक, टैम्पों, स्कूटर्स, सिटी बसों आदि की आवाजों एवं उनके द्वारा बार-बार हॉर्न आदि बजाते रहने से वातावरण बड़ा दूषित बन जाता है, जिससे आवागमन आदि में भी भारी बाधा उत्पन्न होती हैं तथा न्यूसेंस पैदा होता है, जिससे नागरिकों को असुविधा होती हैं।
लोक हित में यह आवश्यक है कि इस प्रकार के अनावश्यक शोर-शराबे पर समय के साथ बड़ी पाबन्दी लगाई जायें माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित निर्देशों के अनुसार हमेशा त्यौहारों / विवाह समारोह, चुनाव आदि अवसरों पर रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारण यंत्रों, लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर जनरेटर्स एवं पटाखों के उपयोग के लिए स्थायी रूप से प्रतिबंधित किया हुआ है, परन्तु प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों एवं अन्य लोगों द्वारा चुनाव के प्रचार- प्रसार के दौरान ध्वनि विस्तारण यंत्रों का उपयोग तीव्र ध्वनि से एवं अनियमित रूप से किये जाने की संभावना है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जसमीत सिंह संधू ने राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1963 एवं ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण एवं रोकथाम) नियम 2000 की धारा 5 के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला फलौदी में सार्वजनिक एवं अन्य स्थानों (अस्पताल ,शिक्षण संस्थानों, विद्यालयों ,महाविद्यालयों ,सरकारी, अर्द्धसरकारी कार्यालयों) के आस-पास शांतिमय वातावरण बनाये रखने के लिए
9 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक-
कोई भी व्यक्ति अथवा संस्थान धार्मिक, सामाजिक, वैवाहिक व्यवसायिक, जनहित अथवा निजी मनोरजन हेतु साउंड एम्पलीफायर, लाउडस्पीकर का उपयोग सक्षम अधिकारी एवं संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना उपयोग नहीं करेगें। कोई भी राजनैतिक दल, प्रत्याशी व्यक्ति एवं संस्थान द्वारा चुनाव प्रचार, मनोरंजन अथवा व्यवसाय के लिए भी रेडियो / ट्रांजिस्टर / टेपरिकार्डर / माइक्रोफोन/ स्टीरियों ग्रामोफोन आदि तीव्र ध्वनि से नहीं बजाऐंगें। चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा चुनाव के प्रचार के लिए उपयोग में लेने वाले समस्त प्रकार के वाहनों (जैसे- कार, जीप, टैक्सी, टेम्पों ) के द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारण यंत्रों का उपयोग नही करेगा। कोई भी बस, सिटीबस, टैम्पों, टैक्सी, ट्रक, कार चालक आदि अपने वाहनों को तेज गति बनाये रखने के लिए लंबी दूरी से लम्बे समय तक एयर कम्प्रेशर हॉर्न आदि का लोंगटर्म उपयोग नहीं करेगें। उक्त प्रतिबन्ध जिला फलौदी में पूर्ण रूप से लागू रहेगा।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट संधू ने बताया कि आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति / संस्थान अथवा अन्य संबद्ध के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी तथा उपयोग के लिये यन्त्रों को जब्त किया जा सकेगा। संबन्धित थानाधिकारी आदेश की पालना सुनिश्चित करेगें।