विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण के आवेदन नगरीय निकायों व पंचायत समिति में भी होंगे जमा

विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम के विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण के लिए आवेदन नगरीय निकाय कार्यालय,पंचायत समिति व  अनुजा निगम के कार्यालय से प्राप्त कर वहीं पर जमा भी किये जा सकते हैं।


अनुजा निगम के परियोजना प्रबंधक रामदयाल ने बताया कि अनुजा निगम मुख्यालय जयपुर के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज. अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम नागौर द्वारा जिले में गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष तक हो एवं बीपीएल परिवार एवं उनके समकक्ष आय वाले (वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 54300 रू. एवं शहरी क्षेत्र में 60120 रू) व्यक्तियों से बैंकिंग योजना में पैकज ऑफ प्रोग्राम (शहरी व ग्रामीण पोप जैसे कपड़े की दुकान, कपड़ा प्रेस, मनिहारी दुकान, सब्जी, किराणा, बढई, रब्ड स्टाम्प, मसाला पिसाई, स्वेटर बुनाई, कागज के लिफाफे, थैलियों एवं झाडू बनाना, मधुमक्खि पालन, ब्यूटी पार्लर, टेन्ट हाउस, बेकरी,जुता चप्पल बनाना आदि) ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, उन्नत नस्ल गाय,भैंस, व्यक्तिगत पम्पसेट एवं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में ऋण हेतु आवेदन अपनी नगर पालिका, नगर परिषद् ,पंचायत समिति,अनुजा निगम नागौर के कार्यालय से प्राप्त कर वही पर जमा भी करा सकता है। प्राप्त आवेदन पत्र अनुजा निगम द्वारा विभिन्न बैंकों में भिजवाकर आवेदकों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाकर इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 10000 रू. तक का अनुदान अनुजा निगम द्वारा दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए अनुजा निगम, नागौर के दूरभाष नम्बर 01582-240052 पर सम्पर्क कर  जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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