विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस थाना मूण्डवा के एक प्रकरण में गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) में पारित निर्णय दिनांक 31 मई के क्रम में ईनाणा निवासी एक व्यक्ति को जिला नागौर से एक माह के लिए निष्कासन के आदेश दिए है।
अतिरक्त जिला मजिस्ट्रेट मोहनलाल खटनावलिया द्वारा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के अन्तर्गत धारा 3(3) में पारित किए अपने आदेश के अनुसार पुलिस थाना मूण्डवा के प्रकरण 12/2017 में दिनेष पुत्र राधाकिषन जाट निवासी ईनाणा को गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही कर जिला नागौर से एक माह तक निष्कासन किये जाने के आदेश दिए है। इस दौरान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने दिनेष को जोधपुर जिले के खेड़ापा थाने में अपनी गतिविधियां दर्ज करवाने के आदेश दिए है।