असंगठित श्रमिकों को मिलेगा 2 लाख रुपए तक का बीमा, श्रमिक पोर्टल पर करवाएं अपना पंजीयन

विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। जिले में असंगठित श्रमिकों को अब दो लाख रुपए का निःशुल्क बीमा प्रदान किया जाएगा। सहायक श्रम आयुक्त भवानी प्रताप चारण ने बताया कि केंद्र सरकार ने काफी समय पूर्व ई-श्रम पोर्टल शुरू किया था। जिसमें ऑनलाइन पंजीयन होने के बाद दो लाख रूपए का निशुल्क बीमा की सुविधा होगी। चारण ने बताया कि इसके लिए असंगठित श्रमिकों को पोर्टल पर अपना पंजीयन करवाना होगा। इस योजना में यदि कोई श्रमिक पंजीकृत है और दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो उसकी मृत्यु होने पर या स्थायी रूप से शारीरिक विकलांगता का शिकार होने पर दो लाख रूपये की बीमा राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही आंशिक रूप से शारीरिक विकलांगता का शिकार होने पर एक लाख रूपए के लिए बीमा का पात्र होगा। इसके अलावा सरकार की अन्य लाभकारी योजना का लाभ भी उठा सकेगा। पंजीकरण के बाद कामगारों को यूनिक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) वाला ई-श्रम कार्ड जारी किया जाएगा और वे इस कार्ड के माध्यम से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ कहीं भी, कभी भी प्राप्त कर सकेंगे।
चारण ने बताया कि इसमें निर्माण श्रमिक, नरेगा श्रमिक, आशा वर्कर, मिड-डे मील श्रमिक, भूमिहीन कृषक, स्ट्रीट वेंडर, घरेलू श्रमिक, कूली, धोबी, मोची, रिक्शा चालक, ऑटो चालक अथवा किसी प्रकार का स्वयं का व्यवसाय करने वाले श्रमिक सम्मिलित है जो आयकर नहीं देते है तथा ई.एस.आई., पी.एफ, एन.पी.एस योजना के सदस्य शामिल नहीं है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में व्यापार मंडल, ऑटो रिक्शा एसोसिएशन, बारबर एसोसिएशन समेत अन्य असंगठित श्रमिकों को पंजीयन करवाने के लिए कहा गया है। इस पोर्टल पर नागौर जिले में 1072881 असंगठित श्रमिकों का पंजीयन कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में कोई भी श्रमिक अपना ऑनलाईन पंजीयन बैंक पासबुक, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के साथ स्वयं अपने स्तर से अपने मोबाइल द्वारा अथवा अपने नजदीकी नागरिक सेवा केन्द्र, ई-मित्र से निशुल्क करवा सकते है। इसके अलावा श्रमिक खुद भी ऑनलाइन register.eshram.gov.in पर जाकर पंजीकरण कर सकता है। उन्होंने बताया कि इसमें ईपीएफओ और ईएसआईसी का लाभ लेने वाले श्रमिक योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।

speedo