विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत नागौर में 86 मृतक आश्रितों को 4 करोड़ 30 लाख रुपए की क्लेम राशि स्वीकृत की गई है। मृतक आश्रितों को उक्त क्लेम राशि की स्वीकृति की रिपोर्ट डीडी परियोजना निदेशक, एमसीबीडीवाई सुनील कुमार बंसल की ओर से जिला कलेक्टर कार्यालय नागौर को भिजवा दी गई है।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत नागौर जिले में कुल 86 आवेदनो पर क्लेम स्वीकृत हो चुका है, जिसके पेटे 4 करोड़ 30 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। उक्त क्लेम राशि इनके बैंक खातों में ट्रांसफर हो चुकी है. खटनावलिया ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित सभी परिवार, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए पात्र हैं। उक्त योजना के तहत बीमित परिवार के सदस्य की दुर्घटना में मौत होने पर पांच लाख रूपए की राशि आश्रित को देय है। वहीं दुर्घटना में हाथ पैर या आंख जैसे दो अंग की पूर्ण क्षति पर 3 लाख रूपए तथा दुर्घटना में हाथ पैर या आंख जैसे एक अंग की पूर्ण क्षति पर एक लाख रूपए की बीमित राशि क्लेम करने पर देय है।
योजना के अन्तर्गत लाभ कब देय होंगे
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अतर्गत निम्नांकित दुर्घटनाओं में बीमित परिवार के सदस्य सदस्यों की मृत्यु अथवा अन्य शारीरिक क्षतियों की दशा में योजना के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। योजना के अन्तर्गत दुर्घटना में हुई क्षति का आशय किसी भी ऐसी शारीरिक चोट से है जो किसी बाह्य, हिंसात्मक एवं दृश्य माध्यम द्वारा लगी हो। शारीरिक चोट सन्दर्भित दुर्घटना से ही उत्पन्न हुई होनी चाहिए एवं दुर्घटना से पूर्व अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए। मृत्यु क्षति का सीधा संबंध (चतवÛपउंजम बंनेम) दुर्घटना से होने पर ही योजना के भुगतान देय होगा। उदाहरणार्थ मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लाभ निम्न प्रकार की दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु क्षति पर देय होंगे।
1. सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु क्षति
2. ऊँचाई से गिरने के कारण होने वाली मृत्यु क्षति
3. मकान के दहने से होने वाली मृत्यु क्षति
4. डूबने के कारण होने वाली मृत्यु क्षति
5. रासायनिक द्रव्यों के छिडकाव के कारण
6. बिजली के झटके से होने वाली मृत्यु क्षति
7. जलने से होने : मृत्यु क्षति