मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पंजीकरण महाअभियान 15 को जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने जारी किए दिशा-निर्देश

विनय एक्सप्रेस समाचार,नागौर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 15 अप्रैल को लेकर पंजीकरण महाअभियान आयोजित किया जाएगा। जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी की ओर से इसे लेकर दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
जिला कलक्टर के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पंजीकरण महाअभियान के तहत जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय, राजस्व ग्राम तथा शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर गुरूवार को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। पंजीयन शिविरों में ई मित्र केन्द्र संचालकों की अहम भूमिका रहेगी, जिसे लेकर संयुक्त निदेशक डीओआईटी को पूरी माॅनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पंजीकरण शिविरों की सफलता को लेकर ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, सहकारिता विभाग, कृषि विभाग आदि मुख्य भूमिका में रहेंगे। इनके अतिरिक्त अन्य विभागों को भी पंजीकरण शिविरों की सफलता के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर एक अप्रैल से पंजीयन का काम शुरू किया जा चुका है। इसे लेकर ग्राम पंचायत मुख्यालयों और शहरों में वार्ड स्तर पर पंजीयन शिविर लगाए जा रहे हैं लेकिन इस कार्य में उत्तरोतर प्रगति लाने और निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति समयबद्ध करने के लिए जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने 15 अप्रैल, गुरूवार को पंजीकरण महाअभियान आयोजित करने का निर्णय किया है।
30 अप्रैल तक लगाए जाएंगे शिविर
राज्य के हर परिवार को कैशलैस इलाज के लिये 1 मई 2021 से पूरे प्रदेश में लागू होने जा रही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण अभियान शिविरो को लाभार्थियो की सुविधा के लिये अब 30 अप्रेल 2021 तक बढा दिया गया है। पंजीकरण शिविरो भी अब ग्राम पंचायत के साथ-साथ गांवो में तथा शहरी क्षेत्रो में वार्ड स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। 30 अप्रेल 2021 तक रजिस्ट्रेशन नही करने वाले परिवारो को योजना में लाभ लेने के लिये फिर अगले 3 महीने का इंतजार करना होगा इसलिये 30 अप्रेल तक ज्यादा से ज्यादा संख्या में आमजन को अपना रजिस्ट्रेशन योजना में करवाने के लिये प्रयास किये जा रहे है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियिम और सामाजिक-आर्थिक जनगणना के लाभान्वित परिवारो को योजना में पंजीकरण की आवश्यकता नही है। उन्हे पूर्व की भांति योजना का लाभ मिलता रहेगा। ई-मित्र केंद्रों पर योजना में लाभार्थियों का पंजीकरण पूर्णतया निःशुल्क है। पंजीकरण हेतु आवेदन शुल्क, प्रीमियम जमा शुल्क एवं पाॅलिसी डाॅक्यूमेंट प्रिंट शुल्क रजिस्ट्रेशन राशि राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। ऐसे परिवार जिनका जनआधार कार्ड नही बना है वो पहले ई-मित्र केन्द्र से अपना जनआधार पंजीयन करवाकर पंजीयन रसीद के आधार पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते है। जनआधार पंजीयन भी पूर्णतया निःशुल्क है। इसके लिये किसी प्रकार का कोई शुल्क नही लिया जा रहा है।
राजस्थान स्टेट एश्योरेंस एंजेसी के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी काना राम ने बताया कि योजना में विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिये 1576 पैकेजेज योजना में शामिल किये गए है। राज्य सरकार ने गंभीर बीमारियों जैसे हार्ट, कैंसर, किडनी रोग के साथ कोविड और डायलिसिस के उपचार की व्यवस्था भी योजना में की है। योजना से जुडे किसी भी निजी और सरकारी अस्पतालों में भर्ती होने पर लाभार्थी कैशलैस उपचार का लाभ ले सकते है। मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से पांच दिन पहले का और डिस्चार्ज के बाद पन्द्रह दिनो का चिकित्सा खर्च भी पैकेज में शामिल होगा। योजना के अन्तर्गत एनएफएसए कार्डधारियों, लघु व सीमांत कृषक तथा संविदाकर्मियो का सम्पूर्ण प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य परिवार 850 रूपये प्रतिवर्ष का मामूली प्रीमियम देकर योजना से जुड सकते है। इसमें आय की कोई सीमा नही है। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिये हैल्प लाइन नम्बर 1800 180 6127 पर फोन तथा विभाग की वेबसाइट ीमंसजी.तंरंेजींद.हवअ.पदध्उउबेइल पर विजिट किया जा सकता है।