विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में पेंशनर के जीवित होने की पुष्टि हेतु प्रतिवर्ष माह नवम्बर-दिसम्बर में वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाने का प्रावधान है। वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए पेंशनर्स किन्हीं चार विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुन सकते है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक किशनाराम लोल ने बताया कि भौतिक सत्यापन के लिए फेस रिकॉग्निशन मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लाभार्थी का ऐप के माध्यम से सत्यापन किया जा सकता है, जिसमें पेंशनर के पीपीओ नंबर होने जरूरी है तथा ऐप के कैमरे से फोटो खींचते समय पलक टिमटिमानी होगी। एक मोबाईल से एक से अधिक पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जा सकता है।
दूसरा पेंशनर्स अपने निकटतम किसी भी ई-मित्र केन्द्र से बायोमेट्रिक से भौतिक सत्यापन करवा सकते है।
तीसरा विकल्प के तहत उपखंड अधिकारी/विकास अधिकारी के कार्यालय में पेंशनर के मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से भी किया जा सकता है। जिसमें परिवादी स्वयं उपखंड अधिकारी / विकास अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर आधार ओटीपी से सत्यापन करवा सकते है।
साथ ही एसडीओ अथवा बीडीओ द्वारा पेंशनर का आधार / जनाधार दस्तावेज अपलोड कर सत्यापन किया जा सकता है, इसमें पेंशनर जनआधार कार्ड / आधार कार्ड से पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर सत्यापन करवा सकता है।
उन्होंने बताया कि जिन पेंशनर्स ने वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है, उनकी पेंशन रोक दी गई है जो कि उनके सत्यापन करवाने के पश्चात एरियर सहित उन्हें मिल जाएगी।
उपनिदेशक ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों का पीपीओ के साथ आधार नम्बर / जनआधार आईडी अकित नहीं है। इस कारण से उनका वार्षिक सत्यापन संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे पेंशनर्स अपने पीपीओ में आधार एवं जनाधार सीडिंग करने के लिए संबंधित पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सीडिंग का कार्य करवा सकते है।
वहीं ऐसे पेंशनर्स जिनकी पेंशन पोस्ट ऑडिट के कारण पेंडिंग है, वह पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर अपनी पेंशन की पोस्ट ऑडिट करवा सकते है। वार्षिक भौतिक सत्यापन / सीडिंग / पोस्ट ऑडिट के अभाव में पेंशनर को पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। इस प्रकार सभी भौतिक सत्यापन से वंचित पेंशनर्स को 30 जून तक पेंशन सत्यापन करवाने का मौका दिया गया है।