विनय एक्सप्रेस समाचार,नागौर। जिला कलक्टर (रसद) डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने शासन सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 17 खा.वि./न्याय/कोविड/2021 दिनांक 23 अप्रैल 2021 की अनुपालना में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई तथा उनके मूल्य पर नियंत्रण रखते हुए आमजन को उचित खुदरा सामान सही मूल्य पर उपलब्ध हो तथा एमआरपी से ज्यादा उपभोक्ताओं से वसूल नहीं किया जावे, यह सुनिश्चित करने को दृष्टिगत रखते हुए सही मूल्यों पर सतत् निगरानी रखने हेतु जिले में प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, नागौर, विधिक माप विज्ञान अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा मनोनीत पुलिस अधिकारी को शामिल करते हुए सतर्कता दल का गठन किया है।
डाॅ. सोनी ने बताया कि यह सतर्कता दल आवश्यक वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रण रखते हुए एमआरपी से अधिक राशि वसूलने वाले थोक अथवा खुदरा विक्रेताओं के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेगा।
यदि कोई विक्रेता निर्धारित मूल्य(एमआरपी) से अधिक की राशि वसूल करता है तो आमजन उसकी शिकायत राज्य के उपभोक्ता मामले विभाग की हैल्पलाईन 18001806030 तथा वाट्स ऐप नं. 7230086030 पर कर सकते है तथा अधिक जानकारी विभाग की वेबसाइट ूूूwww.consumeradvice.in पर उपलब्ध है।