विनय एक्सप्रेस समाचार,नागौर। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसरण मे सभी उचित मूल्य दुकानदार कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए नियमों की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करायेगें। जिला रसद अधिकारी ने निर्देश दिए कि उचित मूल्य दुकानदार दुकाने बिना किसी अवकाश के खुली रखेगें। लाभार्थी को राशन वितरण के दौरान फेस मास्क लगाकर आने वाले को ही राशन वितरण करेगें। साथ ही नो मास्क नो एंटी के अन्तर्गत जो लाभार्थी बिना मास्क के राशन लेने आए तो उसे राशन वितरण नहीं करेगें। राशन वितरण के दौरान लाभार्थी के मध्य 6 फीट (2 गज की दूरी) की पालना सुनिश्चित करेगंे। पोश मशीन को प्रत्येक इस्तेमाल के बाद अनिवार्य रूप से सेनेटाइज किया जाना सुनिश्चित करेगें। साथ ही अपनी दुकान पर स्वच्छता का ध्यान रखते हुए समय समय पर हेण्डवाॅश एवं सार्वजनिक सम्पर्क की सतहों को सेनिटाइज करना सुनिश्चित करेगें। दुकान के आस पास थूकना निषेध है और जुर्माने से दण्डनीय है।