विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 1 से 7 सितम्बर तक ‘‘मातृ वंदना सप्ताह’’ मनाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत सोमवार को राजकीय कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में बाल विकास परियेाजना अधिकारी/ महिला पर्यवेक्षक/ एन.टी.टी सैक्टर प्रभारी की कार्यषाला का आयेाजन किया गया। कार्यषाला में मनोज चौधरी बाल विकास परियेाजना अधिकारी डीडवाना, गोरधनराम डुडी बाल विकास परियेाजना अधिकारी डेगाना, दुर्गासिंह उदावत बाल विकास परियेाजना अधिकारी नागौर, जगदीष जायल अतिरिक्त प्रषासनिक अधिकारी उपनिदेषक समेकित बाल विकास सेवाए नागौर आदि ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिकरामाराम चोयल उपनिदेषक समेकित बाल विकास सेवाए नागौर द्वारा की गई। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मातृ वदंना योजना से लाभान्वितों को समय-समय पर दी जाने वाली किष्तों यथा प्रथम किष्त, द्वितीय किष्त एवं तृतीय किष्त में लाभान्वितों द्वारा आवष्यक दस्तावेजो की जानकारी एवं समय अवधि के बारे में बताया गया। कार्यक्रम के दौरान जिले में संचालित 13 परियेाजना मंे उक्त योजना के तहत् किये गये कार्य की समीक्षा की गई। जिन परियेाजना कार्यालय के उक्त योजना के कार्य संतोषप्रद नही थे उनसे उनकी समस्या की जानकारी लेकर समाधान किया तथा भविष्य मे दिये गये निर्देषो के अनुरूप कार्य सम्पादित कर इस योजना से जिले के अधिकाषं लाभान्वितों को लाभान्वित करने के लिए बाल विकास परियेाजना अधिकारी/ महिला पर्यवेक्षक/ एन.टी.टी सैक्टर प्रभारी को पाबंद किया गया। उपनिदेषक समेकित बाल विकास सेवाएं नागौर के अतिरिक्त प्रषासनिक अधिकारी जगदीष ने बताया कि योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली राहत के लिए निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित की जाती है।
प्रथम किस्तः- इस योजना के तहत् फार्म 1 । भरा जाता है जिसमें लाभार्थी का एल.एम.पी (अन्तिम मासिक चक्र) से 150 दिवस के अन्दर आंगनबाडी केन्द्र पर पंजीकरण अनिवार्य है। आवदेन पत्र के साथ पति पत्नि का आधार कार्ड, ममता कार्ड, लाभार्थी की स्वयं की बैंक की पास बुक की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। इस तरह प्रथम किस्त में 1000 रू की राषि दी जाती है।
द्वितीय किस्तः- इस किस्त के तहत् 2000 रू की राषि दी जाती है इसमें फार्म 1 ठ भरा जाता है एवं इसकी गणना जिसमें एल.एम.पी(अन्तिम मासिक चक्र) से 180 दिवस के अन्दर एक प्रसव पूर्व जांच हो जाना आवष्यक है।
तीसरी किस्तः-इस किस्त के तहत् 2000 रू की राषि दी जाती है इसमें फार्म 1 ब् भरा जाता है एवं इसकी गणना बच्चे के जन्म से 3.5 माह तक का बच्चे का प्रथम चक्र का टिकाकरण पूर्ण होने पर (बी.सी.जी., ओ.पी.वी. पेटोवेलट) साथ ही बच्चे का जन्म प्रमाण – पत्र आवष्यक है इस तरह तीन किस्तों में लाभार्थी को 5000 रू की राषि प्रदान की जाती है।
इस योजना के अन्तर्गत आज दिनांक तक नागौर जिले में 61176 लाभार्थियों को योजना से लाभान्वित किया गया है।