विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने कोतवाली पुलिस थाना नागौर, पुलिस थाना जायल एवं पुलिस थाना मुण्डवां के विभिन्न प्रकरणों में गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) में पारित किए अपने निर्णयों में 8 गुण्डों को 15 दिनों के लिए जिला बदर के आदेश देकर बीकानेर,जोधपुर एवं चुरू जिले में निर्धारित किए गए थानों में रिपोर्ट करने के आदेश दिए है।
अतिरक्त जिला मजिस्ट्रेट, मनोजकुमार द्वारा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के अन्तर्गत धारा 3(3) में पारित किए अपने आदेश के अनुसार कोतवाली पुलिस थाना के प्रकरण से 08/2020 में मुकेश पुत्र पप्पुराम सांसी निवासी नकास गेट, प्रकरण 02/2019 में महेन्द्र पुत्र मंगतुराम सांसी भाण्ड बस्ती तथा प्रकरण 01/2019 में मुकेश पुत्र मंगतुराम सांसी भाण्ड बस्ती एवं प्रकरण संख्या 06/2020 में मुंशी खां पुत्र मुमताज सिपाही मुसलमान दड़ा मोहल्ला तथा प्रकरण 05/2019 में रजब अली पुत्र हाजी मोहम्मद इकबाल मुसलमान फुलपुरा बासनी, पुलिस थाना मुण्डवा में प्रकरण 04/2019 में रफीक पुत्र रसीद खां मुसलमान निवासी झुंझण्डा, प्रकरण 01/2018 में दीपाराम पुत्र रामदेव जाति लुहार निवासी बुनरावता एवं पुलिस थाना जायल के प्रकरण 08/2017 में हीराराम पुत्र तुलछाराम जाट निवासी गोराऊ को जिला बदर करने के आदेश दिए है।
आदेश में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने इन गुण्डो में नागौर थाना से बदर किए पांच गुण्डो को बीकानेर जिले के नोखा थाने में, मुण्डवा थाना से बदर किए गए दो गुण्डो को जोधपुर ग्रामीण थानान्तर्गत भोपालगढ़ तथा आसोप थाने में एवं पुलिस थाना जायल से बदर किए एक गुण्डे को चुरू जिले के सुजानगढ़ थाने में अपनी रिपोर्ट देने के आदेश दिए है।