विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। नरेगा श्रमिक, स्ट्रीट वंडर, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, घरेलू श्रमिक, कमठा मजदूर, खाती(कारपेन्टर), पलम्बर, बीजली रिपेयरिंग कर्मचारी, कूली, पल्लेदार, मजदूर, नाई, समाचार पत्र विक्रेता, फल विक्रेता समेत अन्य असंगठित कामगारों के लिए अच्छी खबर है। भारत सरकार ने ई-श्रम पोर्टल शुरू किया है। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर श्रमिक विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेेंगे। साथ ही रजिस्ट्रेशन होने के बाद दो लाख रूपए का निशुल्क बीमा की सुविधा होगी। सहायक श्रम आयुक्त भवानी प्रताप चारण श्रम विभाग नागौर ने बताया कि इस योजना में यदि कोई श्रमिक पंजीकृत है और दुर्घटना का शिकार होता है तो वह मृत्यु या स्थायी रूप से शारीरिक विकलांगता का शिकार होने पर दो लाख रूपए का बीमा मिलेगा। इसके साथ ही आंशिक रूप से शारीरिक विकलांगता का शिकार होने पर एक लाख रूपए के लिए भी पात्र होगा। इसके अलावा सरकार की अन्य लाभकारी योजना का लाभ उठा सकेगा। पंजीकरण के बाद कामगारों को यूनिक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) वाला ई-श्रम कार्ड जारी किया जाएगा और वे इस कार्ड के माध्यम से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ कहीं भी, कभी भी प्राप्त कर सकेंगे।
श्री भवानी प्रताप चारण ने बताया कि इस संबंध में व्यापार मंडल, ऑटो रिक्शा एसोसिएशन, बारबर एसोसिएशन समेत अन्य असंगठित श्रमिकों के पंजीयन कराने के लिए कहा है। इस पोर्टल पर नागौर जिले में 1035806 असंगठित श्रमिकों का पंजीयन कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में कोई भी श्रमिक अपना ऑनलाईन पंजीयन बैंक, पासबुक, आधार कार्ड और मोबाईल के साथ स्वयं अपने स्तर से, अपने मोबाईल के द्वारा अथवा अपने नजदीकी नागरिक सेवा केंद्र (सीएससी)/ई-मित्र से निशुल्क करवा सकते है। इसके अलावा श्रमिक खुद भी ऑनलाइन तमहपेजमतण्मेीतंउण्हवअण्पद पर जाकर पंजीकरण कर सकता है। सबसे अहम बात ईपीएफओ और ईएसआईसी का लाभ लेने वाले श्रमिक इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। भवानी प्रताप चारण ने बताया कि सभी असंगठित श्रमिकों को लाभ उठाने का आहवान किया है।