भ्रूण लिंग परीक्षण के आरोपी का रजिस्ट्रेशन निलम्बित

विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। राजस्थान मेडिकल कौंसिल जयपुर ने पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अन्तर्गत डिकॉय कार्यवाही में लिंग परीक्षण में पकडे़ गये डॉ.मोहम्मद नियाज का राजस्थान मेडिकल कौंसिल द्वारा जारी पंजीयन 5633/13858 का निलम्बन किया गया। डॉ.मेहराम महिया मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,नागौर ने बताया की जिले में पीबीआई द्वारा पीसीपीएनडीटी एक्ट के अन्तर्गत वर्ष 2015 में लिंग परीक्षण करते हुए डॉ.मोहम्मद नियाज को रंगेहाथ पकड़ा गया था जिसके विरूद्व न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेंषन न्यायाधीष संख्या 01 परबतसर जिला नागौर द्वारा अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं विषिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर को निर्देष प्रदान किये की पीसीपीएनडीटी एक्ट के अन्तर्गत आरोपी डॉ.मोहम्मद नियाज का पंजीयन निलम्बित किया जाये। उक्त निर्देषों की पालना में राजस्थान मेडिकल कौंसिल जयपुर द्वारा पीसीपीएनडीटी की धारा 23 (2) के तहत डॉ.मोहम्मद नियाज ,मकराना का पंजीयन अग्रिम आदेषों तक निलम्बित किया गया है।