विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। जिला मजिस्ट्रेट पीयूष समारिया ने शुक्रवार को नागौर जिले के सीमा क्षेत्र में जन सुरक्षा एवं लोक परिशांति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।
जिला मजिस्ट्रेट पीयूष समारिया ने बताया कि नागौर जिले के सीमा क्षेत्र में विभिन्न अवसरों पर सामूहिक रैली, जुलूस, प्रदर्शनी इत्यादि बिना पूर्व अनुमति के किए जा रहे हैं नागौर जिले के सीमा क्षेत्र के प्रमुख मार्गो, सड़कों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बिना प्रशासनिक अनुमति के विभिन्न अवसरों पर रैली, जुलूस, प्रदर्शनी इत्यादि के आयोजन करने से यातायात व्यवस्था कानून एवं व्यवस्था बिगड़ने की आशंका रहती है साथ ही जन सुरक्षा एवं लोक परिशांति भंग होने की भी पूर्ण संभावना रहती है ।
नागौर जिले के सीमा क्षेत्र में उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जन सुरक्षा एवं लोक परिशांति बनाए रखने की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है इसके तहत नागौर जिले के सीमा क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति के रैली, जुलूस, प्रदर्शनी इत्यादि का आयोजन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा तथा नागौर जिले के सीमा क्षेत्र में विभिन्न अवसरों पर रैली, जुलूस, प्रदर्शनी इत्यादि के आयोजन की पूर्व अनुमति संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट से प्राप्त करनी अनिवार्य होगी उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो उसे भारतीय संहिता की धारा 188,269, 270 एवं सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशाली रहेगा।