मतदान क्षेत्र में धारा 144 प्रभावी, प्रचार पर रहेगी पाबंदी : मतदाता वैकल्पिक दस्तावेजों से कर सकेंगे मतदान

विनय एक्सप्रेस समाचार, नागौर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत बासनी के सरपंच पद) के लिए उप चुनाव को लेकर मतदान केन्द्र में और उसके आस-पास 100 मीटर की परिधि में मत संयाचना निषिद्ध की गई है। इसके अतिरिक्त धारा 131 के अन्तर्गत मतदान केन्द्रों एवं उसके निकट विच्छृंखल आचरण भी निषिद्ध है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान दिवस को मतदान केन्द्र/बूथ में एवं उसके 100 मीटर परिधि क्षेत्र में सुचारू, मतदान की व्यवस्था बनाए रखने हेतु मोबाईल फोन/सैलूलर फोन के उपयोग पर पाबंदी रहेगी। इस दौरान कोई भी व्यक्ति मतदान बूथ में और उसके 100 मीटर परिधि क्षेत्र में मोबाईल फोन/सैलूलर फोन न तो ले जायेगा और न ही उपयोग करेगा। मतगणना केन्द्रों पर भी मोबाईल/सैलूलर फोन किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ताओं द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग करने से मतदान बूथ की व्यवस्था एवं मतगणना कार्यांे में व्यवधान उत्पन्न होता है और इनके मतदान बूथ के भीतर उपयोग से मतपत्र की गोपनीयता भी समाप्त हो सकती है। इस संबंध में भी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार मोबाईल/सैलूलर फोन का उपयोग मतगणना केन्द्रों पर निषिद्ध रहेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार निर्वाचन ड्यूटी पर नियुक्त किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट या पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी या सहायक मतदान अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी या पर्यवेक्षक द्वारा अपने निर्वाचन कर्तव्यों के निर्वहन में मोबाईल फोन/सैलूलर फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लागू नहीं होगें, लेकिन वे अपने मोबाईल फोन/सैलूलर फोन मतदान के दौरान मतदान केन्द्र/मतदान बूथ में साईलेन्ट ;ैपसमदजद्ध मोड में रखेगें।

चुनाव के दौरान प्रचार पर रहेगी पाबंदी
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार निर्वाचन के दौरान किसी भी मतदान बूथ के भवन के 200 मीटर परिधि क्षेत्र में किसी भी निर्वाचन में सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के नेता की तस्वीर अथवा चुनाव चिन्ह अथवा नारे दर्शाते हुये पोस्टर या बैनर नहीं लगाये जायेंगे तथा मतदान के दिन अभ्यर्थियों द्वारा लगाये जाने वाले निर्वाचन बूथों पर केवल एक बैनर लगाया जा सकता है, जिसका आकार 2 गुणा 5 फिट से अधिक नहीं होगा।
इस प्रकार पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत बासनी के सरपंच पद) के उप चुनाव, जुलाई, 2021 के मतदान दिवस को मतदान केन्द्र के भवन के 200 मीटर परिधीय क्षेत्र में आयोग द्वारा प्रतिबन्धित किये गये पोस्टर या बैनर नहीं लगाये जा सके, इस प्रयोजनार्थ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह निर्देश दिये गए हैं कि कोई भी अभ्यर्थी मतदान के दिन मतदान केन्द्र के भवन के 200 मीटर परिधि क्षेत्र में अपना निर्वाचन बूथ स्थापित नहीं करेगा।

इन दस्तावेजो से कर सकेंगे मतदान
उप चुनाव हेतु मतदान के उद्देश्य से मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई निर्वाचक अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेन्स, आयकर पहचान-पत्र, मनरेगा जाॅब कार्ड, सांसदों एवं विधान सभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), फोटो युक्त पंेषन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंषन बुक/पंेषन अदायगी आदेष/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र /वृद्धावस्था पंेषन आदेष/विधवा पेंषन ओदष (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटो युक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सहकारी बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी) आदि वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

अभ्यर्थियों द्वारा स्थापित किये जाने वाले ऐसे निर्वाचन बूथों हेतु निम्नांकित प्रतिबन्ध लागू रहेंगे:-
1. अभ्यर्थी के द्वारा अधिकतम एक मेज एवं दो कुर्सियां लगाई जा सकेंगी और ऐसे बूथ पर छाया के लिए ’छाता’ या ’त्रिपाल’ लगाया जा सकता है लेकिन साईडों में ’कनात’ या ’टेन्ट’ लगाने की अनुमति नहीं होगी।
2. ऐसे निर्वाचन बूथ का उपयोग अभ्यार्थी द्वारा केवल मतदाता पहचान पर्ची का वितरण करने के लिए ही किया जायेगा। मतदाता पहचान पर्चियों पर किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी का नाम या चुनाव चिन्ह अंकित नहीं होगा। मतदाता पहचान पर्चियों पर मतदाता का नाम, मतदाता सूची का क्रमांक, वार्ड सं. एवं मतदान केन्द्र का नाम ही अंकित हो सकेगा। अन्य किसी भी प्रकार का लेख उस पर अंकित नहीं होगा।
3. ऐसे निर्वाचन बूथों पर भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जायेगी और ऐसे किसी व्यक्ति को वहां खड़ा होने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जिसने कि अपना मत दे दिया हो।
4. ऐसे निर्वाचन बूथों पर किसी मतदाता को अपनी इच्छा से मत देने से रोकने के लिये उपयोग में नहीं लिया जायेगा और ना ही अन्य अभ्यर्थियों के बूथों से आने वाले मतदाताओं के आने जाने में बाधा पहुंचायी जायेगी।

इन निर्देशों की पालना नहीं करने पर अभ्यर्थी के निर्वाचन बूथ को हटाया जायेगा एवं आयोग की उपरोक्त अधिसूचना के प्रावधानों सहित अन्य सुसंगत कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।