सीमावर्ती गांवों में किया विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन

विनय एक्सप्रेस समाचार, जैसलमेर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जैसलमेर के अध्यक्ष पूरण कुमार शर्मा, जिला एवं सेशन न्यायाधीश के निर्देशन में आम जन व विद्यार्थियों में उनके हित एवं संरक्षण के लिये बनाये गये कानूनों के बारे में विधिक जानकारियां व अन्य योजनाओं की जानकारियां प्रदान करने के लिये जिले के सीमावर्ती गांव पोछीणा व नीम्बा में विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया गया।
सीमावर्ती गांवों के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित विधिक साक्षरता शिविरों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुनील कुमार बिश्नोई ने भारतीय संविधान में प्रदत्त नागरिकों के मूल अधिकार व कर्तव्य, बालकों के कानूनी अधिकार, शिक्षा का अधिकार इत्यादि कानूनों विषयों के बारे में आमजन की भाषा में सरल रूप से जानकारियां प्रदान की तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में पूर्व में जारी निर्देशों तथा शराब और मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम के लिए सामाजिक रक्षा सेवाओं के लिए सहायता योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मादक पदार्थ जीवन एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इन पदार्थों के सेवन से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त उन्होने विशेष योग्यजन चिन्हिकरण अभियान के बारे में भी बताया कि ऐसे वंचित विशेषयोग्यजन जिनके यूडीआईडी कार्ड नहीं बने हैं उनके कार्ड बनाए जाकर उनको सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से जोड़ा जाकर लाभ दिलाया जाएगा।
शिविरों में चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल मदनसिंह सोढा ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह बच्चों के मानवाधिकारों का उल्लंघन है। कम उम्र में बच्चों की शादी कर देने से उनके स्वास्थ्य, मानसिक विकास और खुशहाल जीवन पर असर पड़ता है इस अधिनियम के तहत लडकी की आयु 18 वर्ष से कम व लडके की आयु 21 वर्ष से कर्म होने पर वह बाल विवाह कहलाता है जो कानूनन दण्डीय अपराध है इसके अतिरिक्त उन्होंने बच्चों को विद्यालय से जोडने एवं सभी को शिक्षा दिलाने के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये। असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल मयंक व्यास ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया व पात्रता, लोक अदालत व राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से प्रकरणों के निस्तारण के बारे में जानकारियां प्रदान की।
कार्यक्रमों के पश्चात इन गांवों में मोबाईल वैन व ऊंटगाड़ी सहित विधिक साक्षरता रैली भी निकाली गई जिसमें ग्रामीणों व विद्यार्थियों ने भाग लिया। रैली में पोस्टर, बैनर व तख्तियों के माध्यम से बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, लोक अदालत, धूम्रपान निषेध, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, विधिक सहायता इत्यादि विषयों पर जागरूकता का संदेश प्रसारित किया गया तथा विधिक जानकारियों संबंधित पेम्पलेट्स भी वितरित किये गये।
पोछीणा में आयोजित शिविर में भूतपूर्व सैनिक हुकमसिंह सोढा ने सचिव का माल्यार्पण कर स्वागत किया तथा प्रधानाध्यापक महेंद्रसिंह यादव, अध्यापक सुरेंद्रसिंह करडा, सरपंच बेनकंवर तथा गांव के मोजीज लोग हुकमसिंह, तनेरायसिंह, शैतानसिंह, खंगारसिंह, नीम्बसिंह सहित विद्यार्थियों व ग्रामीणों ने भाग लिया। इसी प्रकार नीम्बा गांव में आयोजित शिविर में प्रधानाध्यापक अशोक कुमार गर्ग ने मंच संचालन करते हुए शिविर के उद्देश्यों की जानकारी दी तथा अतिथियों का स्वागत किया। इस शिविर में शिक्षकगण गिरिराज प्रसाद, शंकरलाल गुर्जर, पूनम यादव ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया तथा लियाकत अली द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया।